आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

419

परिपत्र की तिथि

01/06/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

01/06/1985

परिपत्र: सं 419, 01-06-1985 दिनांकित
उपहार कर अधिनियम

धारा 2

परिभाषाएं

धारा 2 (बारहवीं) एल उपहार

1435. उसकी बेटी की शादी पर कर्ता द्वारा किए गए उपहार खंड के अधीन 'उपहार' के दायरे के भीतर गिर चाहे (बारहवीं)

बसंत कुमार आदित्य विक्रम बिड़ला [1982] 137 आईटीआर 72 (Cal.) वी. CGT के मामले में, निर्धारिती-एचयूएफ के कर्ता के आभूषण, नकदी और रुपये के मूल्य का फ्रिज दिया. उसकी शादी के समय उसकी बेटी को 67,744.निर्धारिती-HUF इन शादी का खर्च थे और उपहार कर अधिनियम, 1958 की धारा 2 (बारहवीं) के रूप में परिभाषित शब्द "उपहार" के दायरे के भीतर गिर नहीं था कि दावा किया.कलकत्ता उच्च न्यायालय ने परिवार की एक अविवाहित बेटी की जा रही बेटी संयुक्त परिवार फंड से बाहर किए गए उसकी शादी के खर्च करने का अधिकार है कि जमीन पर निर्धारिती की इस दलील को सही ठहराया है.संयुक्त परिवार में इस तरह के विवाह के खर्च के लिए प्रदान करने के लिए एक कानूनी दायित्व के अधीन है. विभाग, सिद्धांत रूप में, उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया.

परिपत्र: सं 419 [एफ सं 333/3/85-GT], 1985/01/06 दिनांकित.