आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4188

अधिसूचना तिथि

10/08/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/08/1982

अधिसूचना: का. आ. 4188 जारी करने की तारीख: 10/8/1982

                        

अधिसूचना: SO4188
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1982/10/08
इस अधिसूचना संख्या 3465 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/111/79-ITA. द्वितीय), 9 जून, 1980 दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था साइंस विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी "एसोसिएशन": ---
(मैं) विश्व वन्यजीव कोष (भारतीय राष्ट्रीय अपील), बॉम्बे, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
विश्व वन्यजीव कोष (भारतीय राष्ट्रीय अपील), मुंबई.
इस अधिसूचना 21-6-1982 से 30-12-1983 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4895 (एफ नहीं 203/86/82-ITA. द्वितीय)]