आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4172

अधिसूचना तिथि

07/07/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/07/1982

अधिसूचना: का. आ. 4172 जारी करने की तारीख: 7/7/1982

                        

अधिसूचना: SO4172
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1982/07/07
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है ---: कर अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी 'संघ', के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित
कृष्णमूर्ति फाउंडेशन भारत, प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखने और उनके पत्र सं में उल्लिखित के रूप में केवल माइक्रो प्रोसेसर के आवेदन के लिए केंद्र में अनुसंधान के लिए उन्हें लागू होगी कि (i) 11/2/81-KFI, 13-3-1982 दिनांकित. (Ii) नीचे रखी और 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा फाउंडेशन ऐसे प्रपत्र में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) उस ने कहा फाउंडेशन एक प्रति उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों में से प्रत्येक को अपनी कुल आय और व्यय और करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा आयकर के संबंधित आयुक्त.
संस्थान
कृष्णमूर्ति फाउंडेशन भारत, मद्रास.
इस अधिसूचना 8-6-82 से 7-6-84 को दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4788 / एफ 203/169/80-ITA सं. (द्वितीय)