आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

416

परिपत्र की तिथि

11/04/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

11/04/1985

परिपत्र: सं 416, 11-04-1985 दिनांकित

524. धारा 10 (23 सी) के तहत मान्यता प्राप्त फंड / संस्था (चतुर्थ) / (वी) - खंड 80 जी के तहत मान्यता स्वत चाहे

बोर्ड आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत मान्यता धारा 10 (23 सी) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक फंड या एक संस्था के मामले में स्वत: है कि क्या विचार करने के लिए अवसर था (चतुर्थ) / (वि). बोर्ड यह ऐसा नहीं है कि देखने की है.खंड 80 जी के प्रयोजनों के लिए मान्यता उपलब्ध है जब फंड या संस्था संतुष्ट खंड 80 जी के तहत सूचीबद्ध सभी पांच शर्तों (5).  धन या धारा 10 (23 सी) के तहत अधिसूचित संस्थानों के उदाहरण हो सकता है (चतुर्थ) / (वी) खंड 80 जी की शर्तों में से कुछ को पूरा नहीं (5).ऐसी संस्था धारा 10 (23 सी) के तहत अधिसूचित किया जा सकता है जबकि खंड 80 जी के स्पष्टीकरण 3 (, खंड 'धर्मार्थ प्रयोजन' के उद्देश्य के लिए किसी भी प्रयोजन के लिए एक धार्मिक प्रकृति की है जो की पूरी या काफी हद तक पूरे शामिल नहीं है कि नीचे देता है वि).

परिपत्र: नहीं 416 [एफ सं 176/11/84-IT (एआई)], 1985/11/04 दिनांकित.