414 : परिपत्र: सं 414, 14-03-1985 दिनांकित
परिपत्र सं.
414
परिपत्र की तिथि
14/03/1985
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/03/1985
308. बोनस - यह बोनस भुगतान अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के अनुसार वेतन और वेतन की अधिकतम 20 फीसदी का प्रतिशत कम से कम 8.33 भीतर है अगर खंड के तहत कटौती (द्वितीय), पहले परंतुक, स्वीकार्य है या नहीं
संदर्भ 1980/04/12 [क्र दिनांक बोर्ड के परिपत्र सं 287 के लिए आमंत्रित किया है. सं 307 पूर्व]. धारा 36 के लिए सबसे पहले परंतुक के तहत (1) उसके द्वारा दी गई सेवाओं के लिए एक कर्मचारी को बोनस या कमीशन के भुगतान के लिए (द्वितीय) की कटौती बोनस अधिनियम, 1965 के भुगतान के तहत देय राशि के लिए प्रतिबंधित है.इस अधिनियम के तहत वेतन का प्रतिशत 8.33 फीसदी और 20 की एक अधिकतम की एक न्यूनतम बोनस मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है के रूप में देय है. धारा 36 के लिए सबसे पहले परंतुक के तहत कटौती (1) (ख) आवश्यक रूप से सभी मामलों में वेतन का प्रतिशत 8.33 की न्यूनतम करने के लिए सीमित नहीं है.बोनस की राशि देय होती है जो कुछ भी बोनस भुगतान अधिनियम के तहत इन दो सीमाओं के भीतर मामले, धारा 36 के पहले प्रावधान के तहत कटौती के लिए स्वीकार्य है (1) (ख).
परिपत्र: नहीं 414 [एफ सं 204/21/80-IT (ए) द्वितीय], 14-3-1985 दिनांकित.

