आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

413

परिपत्र की तिथि

04/03/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/03/1985

परिपत्र: सं 413, 04-03-1985 दिनांकित

54  छूट कर्मचारी 4 साल के एक ब्लॉक में एक से अधिक एलटीसी का हकदार है जहां अवकाश यात्रा रियायत की योग्यता के मूल्य की अनुमति दी जानी है कैसे

1 धारा 10 (5) के एक कर्मचारी को एक नियोक्ता द्वारा दी अवकाश यात्रा रियायत के मूल्य को आयकर से छूट प्रदान करने के लिए प्रदान करता है.आकलन साल 1971-72 और उसके बाद यह रियायत धारा 10 (5) (ख), जो दो स्थितियों मंत्र एक कर्मचारी खुद के लिए अपने नियोक्ता से यात्रा रियायत या सहायता प्राप्त करता है, जहां सबसे पहले है और में साथ निपटा है के लिए मूल्यांकन के संबंध में भारत में किसी भी जगह के लिए छुट्टी पर उसकी कार्यवाही के संबंध में उसके परिवार.एक कर्मचारी को सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद या उसकी सेवा की समाप्ति के बाद भारत में किसी भी स्थान के लिए उसकी कार्यवाही के संबंध में अपने और अपने परिवार के लिए अपने नियोक्ता या पूर्व नियोक्ता से यात्रा रियायत या सहायता प्राप्त करता है जहां दूसरे नंबर पर है.  इस उप - खंड के लिए एक प्रावधान है कि इन स्थितियों के दोनों के तहत छूट प्राप्त राशि, आयकर नियमों के नियम 2 बी द्वारा निर्धारित परिस्थितियों के मामले में छोड़कर, जो होगा यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य से अधिक नहीं होगी कि बाहर मंत्र मामला सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद या उसकी सेवा की समाप्ति पर, हो सकता है, के रूप में अपने घर छोड़ने पर भारत में जिले या करने के लिए उसकी कार्यवाही के संबंध में व्यक्ति द्वारा या कारण को प्राप्त किया गया.  नियम 2 बी के अंतर्गत निम्नलिखित मामलों में aforementioned परंतुक में निर्धारित अधिकतम सीमा को अपवाद के रूप में निर्दिष्ट कर रहे हैं:

एक व्यक्ति कैलेंडर वर्ष 1974 से शुरू होने वाले चार कैलेंडर साल के एक ब्लॉक में एक बार ऐसी यात्रा रियायत या सहायता के हकदार है जहां ऐसी यात्रा रियायत या इस तरह के प्रत्येक ब्लॉक में उठाया सहायता के लिए मूल्य.;

बी व्यक्ति ऐसी यात्रा रियायत या सहायता के हकदार है जहां अधिक चार कैलेंडर साल के किसी भी तरह के ब्लॉक में एक बार से, पहले इस तरह के प्रत्येक ब्लॉक में उसके द्वारा उठाया यात्रा रियायत या सहायता के लिए मूल्य.;

ऐसी यात्रा रियायत या सहायता चार कैलेंडर साल के किसी भी तरह के ब्लॉक के दौरान व्यक्ति द्वारा उठाया नहीं जाता है, जहां सी., यात्रा रियायत या सहायता के मूल्य, पहले के पहले कैलेंडर वर्ष के दौरान व्यक्ति द्वारा उठाया किसी भी अगर तुरंत सफल चार कैलेंडर साल के ब्लॉक.

प्र.20. यह आयकर अधिकारियों (5), चार साल का एक ब्लॉक में एक बार घर शहर के अलावा और भारत में किसी भी स्थान पर आने के लिए अवकाश यात्रा रियायत के संबंध में छूट की अनुमति के लिए, नियम 2 बी के साथ पठित धारा 10 की व्याख्या कर रहे हैं कि प्रतिनिधित्व दिया गया है एक से अधिक अवकाश यात्रा रियायत इस ब्लॉक में एक कर्मचारी की अनुमति दी है, तो धारा 10 के तहत कोई छूट (5) दूसरे रियायत के संबंध में अनुमति दी है.बोर्ड इस मामले की जांच की है.  धारा 10 के तहत (5), नियम 2 बी के साथ पढ़ा, अवकाश यात्रा रियायत का मूल्य चार साल का एक ब्लॉक में पूरी तरह से मुक्त है.कर्मचारी चार साल के एक ब्लॉक में एक से अधिक अवकाश यात्रा रियायत के हकदार है हालांकि, अगर, तो पूरी छूट नियम 2 बी और एक ही ब्लॉक में बाद में रियायत के तहत पहले रियायत के लिए दिया जा रहा है होगा कि एक राशि तक सीमित है स्वीकार्य कर्मचारी अपने गृह नगर का दौरा किया गया.यह विशेषाधिकार के रूप में व्यवहार किया और चार में से एक ही ब्लॉक में भारत में किसी भी स्थान पर जाने के लिए दूसरा अवकाश यात्रा रियायत के संबंध में वेतन आय के हिस्से के रूप में लगाया जाना है कि घर शहर के लिए किराया से अधिक रियायत की ही अतिरिक्त है साल.

परिपत्र: नहीं 413 [एफसं 194/9/79-IT (एआई)], 1985/04/03 दिनांकित.