4112 : अधिसूचना: का. आ. 4112 जारी करने की तारीख: 22/10/1983
अधिसूचना सं.
4112
अधिसूचना तिथि
22/10/1983
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/10/1983
अधिसूचना: SO4112
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 22/10/1983
16-1-81 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 3795 (एफ नहीं 203/6/80-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था के विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों (तीन) के लिए विहित प्राधिकारी उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी "संस्था" के अंतर्गत:
(I) राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि संस्था 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि संस्था 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली.
इस अधिसूचना 1983/01/04 से 31-3-1986 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5433 (एफ नहीं 203/24/83-ITA. द्वितीय)]

