410(अ) : अधिसूचना: का. आ. 410(अ) जारी करने की तारीख: 6/6/1996
अधिसूचना सं.
410(अ)
अधिसूचना तिथि
06/06/1996
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/06/1996
अधिसूचना: SO410 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (1), 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1996/06/06
अधिसूचना द्वारा, (1) के खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 17 मार्च 1996 दिनांक एसओ सं 228 (ई), ख़बरदार जबकि (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (43 के लिए स्पष्टीकरण की 1961), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 11, amputees, पोलियो प्रभावित विकलांग व्यक्तियों, सुनवाई के कठिन, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए दवाओं और विशेष जूते, विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अंग और अन्य पुनर्वास एड्स के प्रावधान पर योजना निर्दिष्ट किया था वित्तीय सहायता और स्वरोजगार और आकलन वर्ष 1996-95 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में भगवान महावीर Viklang सहायता समिति, जयपुर, द्वारा विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अन्य समर्थन;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से मार डाला है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक और आगे के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट amputees, पोलियो प्रभावित विकलांग व्यक्तियों, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों को सुनवाई, दवाओं और विशेष जूते की कड़ी को कृत्रिम अंग और अन्य पुनर्वास एड्स के प्रावधान की, वित्तीय सहायता और स्वरोजगार और विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए अन्य सहायता के विभिन्न प्रकार , जो केवल तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना, यानी, आकलन साल 1997-98, 1998 के रूप रुपए तीन करोड़ पचास लाख रुपए की अनुमानित लागत से भगवान महावीर Viklang सहायता समिति, जयपुर द्वारा किए जा रहे हैं -99 और 1999-2000.
[सं 10114 / एफ सं NC-73/96]

