आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4108

अधिसूचना तिथि

14/10/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/10/1982

अधिसूचना: का. आ. 4108 जारी करने की तारीख: 14/10/1982

                        

अधिसूचना: SO4108
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 14/10/1982
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, निम्नलिखित condtions के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी 'एसोसिएशन' के तहत आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें:
(मैं) कि इम्यूनोलॉजी के राष्ट्रीय संस्थान के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
इम्यूनोलॉजी के राष्ट्रीय संस्थान, नई दिल्ली.
इस अधिसूचना 14-9-1982 से 13-9-1983 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4950 / (एफ 203/75/82-ITA. द्वितीय)]