आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4104

अधिसूचना तिथि

27/04/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/04/1982

अधिसूचना: का. आ. 4104 जारी करने की तारीख: 27/4/1982

                        

अधिसूचना: SO4104
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 27/4/1982
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, (द्वितीय) उपधारा (1) के आयकर की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें: ---
(मैं) कि समाज मेडिकल रिसर्च के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) सोसायटी नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में, प्रत्येक वर्ष 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) समाज 31 मई से परिषद के लिए कुल संपत्ति और देनदारियों के साथ खातों का वार्षिक लेखा परीक्षित बयान की एक प्रति प्रस्तुत करेंगी, हर साल और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
अस्पताल के मेडिकल रिसर्च सोसायटी, बंबई की Conwest जैन क्लिनिक समूह.
अधिसूचना 31-3-1982 से 30-3-1984 को दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4589 / एफ 203/88/82-ITA सं. द्वितीय)]