41/2012 : अधिसूचना: 41 जारी करने की तिथि: 28/9/2012
अधिसूचना सं.
41/2012
अधिसूचना तिथि
28/09/2012
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/09/2012
धारा 35 (1) (ग) आयकर अधिनियम की, 1961 - वैज्ञानिक अनुसंधान व्यय - अनुमोदित सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान संगठनों या संस्थाओं
अधिसूचना संख्या 41/2012 [F.NO. 203/38/2011/ITA-II], 28-9-2012 दिनांकित
यह एतद्द्वारा भारत विश्वविद्यालय के संगठन नेशनल लॉ स्कूल, बेंगलुरु खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (iii) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961 (अधिनियम) ने कहा, नियम 5C और आयकर नियमों के 5E, 1962 के साथ पठित, (नियम) ने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में अनुसंधान में लगे हुए "विश्वविद्यालय, कॉलेज या अन्य संस्था" की श्रेणी में बाद निर्धारण वर्ष 2011-12 से निम्न स्थितियों के लिए विज्ञान अनुसंधान विषय, अर्थात्: -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन के लिए भुगतान रकम सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाएगा;
(II) को मंजूरी दे दी संगठन अपने संकाय सदस्यों या उसके नामांकित छात्रों के माध्यम से सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए बाहर ले जाएगा;
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम के संबंध में खाते की अलग पुस्तकों को बनाए रखने उसमें अनुसंधान बाहर ले जाने के लिए इस्तेमाल किया मात्रा को प्रतिबिंबित करने के लिए स्पष्टीकरण के रूप में परिभाषित एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षा की ऐसी किताबें मिल जाएगी उप धारा (2) ने कहा कि अधिनियम की धारा 288 के और विधिवत आयकर या आयकर नियत तिथि के द्वारा, मामले पर अधिकार क्षेत्र होने के निदेशक के आयुक्त को इस तरह के एकाउंटेंट द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित तरह के ऑडिट की रिपोर्ट प्रस्तुत (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 139 की उपधारा के तहत आयकर रिटर्न प्रस्तुत;
(चतुर्थ) को मंजूरी दे दी संगठन प्राप्त दान की एक अलग बयान रखेगा और सामाजिक विज्ञान और विधिवत लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाणित ऐसे बयान की एक प्रति में अनुसंधान के लिए आवेदन मात्रा में ऊपर उल्लेख लेखा परीक्षा की रिपोर्ट साथ करेगा.
प्र.20. केन्द्र सरकार की मंजूरी को वापस लेने जाएगा अनुमोदित संगठन है: -
(क) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट खाते के अलग पुस्तकों को बनाए रखने में विफल रहता है; या
(ख) अनुच्छेद 1 के उप पैरा (iii) में निर्दिष्ट अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
(ग) प्राप्त और सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए आवेदन रकम (चतुर्थ) अनुच्छेद 1 के उप अनुच्छेद में निर्दिष्ट दान के अपने बयान प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या
(घ) प्रामाणिक पाया नहीं कर रहे हैं अपने अनुसंधान गतिविधियों या अपने अनुसंधान गतिविधियों पर ले जाने के लिए रहता है; या
(ई) के अनुरूप है और (1) ने कहा कि अधिनियम की धारा 35 के उक्त नियमों के नियम 5C और 5E के साथ पठित उपधारा के खंड के प्रावधानों (तीन) के साथ पालन करने के लिए रहता है.
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