41/2011 : अधिसूचना: सं. 41/2011 [एफ.सं. वी-27015/1/2011-काआ(एनसी)]/का. आ. 882(अ), तारीख: 27-4-2011
अधिसूचना सं.
41/2011
अधिसूचना तिथि
27/04/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/04/2011
केएमजी सामान्य अस्पताल द्वारा KACHERIA MOJILAL गोर्धनदास जनरल अस्पताल ट्रस्ट, गुजरात धारा 35AC के तहत पात्र योजना या परियोजना के रूप में अधिसूचित
धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ा (ख) के सिवा, आयकर अधिनियम, 1961 की - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - अधिसूचना संख्या में संशोधन अतः 737 (ई), 13-3 दिनांक - 2009
अधिसूचना सं. 41/2011 [F.NO.V-27015/1/2011-SO (NAT.COM)] / तो 882 (ई), 27-4-2011 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 737 (ई), आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का (बी) धारा के तहत जारी दिनांकित 13 मार्च 2009,, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार Kacheria Mojilal गोर्धनदास जनरल हॉस्पिटल ट्रस्ट के पास Saliawadi दरवाजा, Balasinor, जिला खेड़ा, गुजरात द्वारा क्रम संख्या 16, केएमजी जनरल अस्पताल में अधिसूचित किया था - एक अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, 388255 तीन साल के वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा रुपये से परियोजना लागत को बढ़ाने के लिए कहा परियोजना या स्कीम. रुपये की संचित निधि सहित 1.55 करोड़. रुपये के लिए 1.00 करोड़. रुपये की संचित निधि सहित 2.32 करोड़. 2 करोड़;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या Kacheria Mojilal गोर्धनदास जनरल हॉस्पिटल ट्रस्ट के पास Saliawadi दरवाजा, Balasinor, जिला खेड़ा, गुजरात 388,255 से बाहर किया जा रहा है जो केएमजी जनरल अस्पताल के लिए परियोजना;
(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को 13 मार्च 2009, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 737 (ई), हरजाना: -
कहा कि अधिसूचना में, सीरियल नंबर 16 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4) लागत का अधिकतम राशि पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए. रुपये की संचित निधि सहित 1.55 करोड़. 1.00 करोड़ ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. रुपये की संचित निधि सहित 2.32 करोड़. 2 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
एनएन

