आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

41

अधिसूचना तिथि

26/02/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/02/2003

अधिसूचना: 41 जारी करने की तिथि: 26/2/2003

                        

अधिसूचना नहीं       :       41
धारा (ओं) भेजा      :                              एस. 35 (1) (ख)
जारी करने की तारीख          :       26/2/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 41, डीटी. 26 फ़रवरी 2003
यह इस खंड के प्रयोजन के लिए, नीचे उल्लेख संगठन नाम के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी के तहत आयकर नियमों के नियम 6 के साथ "एसोसिएशन" विषय 1,962 पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित एसोसिएशन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित एसोसिएशन सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा, 'प्रौद्योगिकी भवन', न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए हर साल,
(Iii) अधिसूचित एसोसिएशन आयकर (एक) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता-700071, (ख) सचिव, विभाग के लिए, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, संगठन पर क्षेत्राधिकार रखने, प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले भी एक अपनी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की नकल और एक छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल.

{0}{/0} {1}      {/1}      जिसके लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम
संख्या                                                  अधिसूचना प्रभावी है
1      एम / एस BAIF डेवलपमेंट रिसर्च 2001/01/04 31-3-2004 को.
        फाउंडेशन, Urulikanchan ताल. हवेली,
        जिला. पुणे 412,202
नोट: अधिसूचित एसोसिएशन अधिकारिता वाले आयकर Income-tax/Director आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए triplicates में लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
[एफ सं 203/45/2002/ITA-II]