आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

408(अ)

अधिसूचना तिथि

06/06/1996

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/06/1996

अधिसूचना: का. आ. 408(अ) जारी करने की तारीख: 6/6/1996

                        

अधिसूचना: SO408 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (1), 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1996/06/06
अधिसूचना द्वारा, (1) (आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 को स्पष्टीकरण के (ख) खंड के साथ 43 को पढ़ने के उप - धारा के तहत जारी 26 मई दिनांकित एसओ सं 471 (ई), 1995, देखिये जबकि 1961), केन्द्र सरकार की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, द्वारा क्रम संख्या 6, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश में पीने के पानी की आपूर्ति परियोजना, पर योजना निर्दिष्ट किया था आकलन वर्ष 1996-97 से शुरू होने वाले एक साल;
जबकि उक्त परियोजना या योजना एक वर्ष से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से मार डाला है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक और आगे के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की एक वर्ष की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट रुपए 170-80 करोड़ पचास लाख रुपए की अनुमानित लागत से श्री सत्य साईं सेंट्रल ट्रस्ट, जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, द्वारा किया जा रहा है जो जिला अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, में पीने के पानी की आपूर्ति परियोजना के केवल एक पात्र परियोजना या के रूप में एक आकलन वर्ष की अवधि के लिए आगे योजना, यानी, आकलन वर्ष 1997-98.
[सं 10112 / एफ सं NC-73/96]