आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

407(अ)

अधिसूचना तिथि

03/05/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/05/1995

अधिसूचना: का. आ. 407(अ) जारी करने की तारीख: 3/5/1995

                        

अधिसूचना: SO407 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1995/03/05
अधिसूचना संख्या तो द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के 15 (ई), दिनांक 11 जनवरी 1994, (ख) खंड के अधीन जारी किए गए, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर पर निर्दिष्ट गए जबकि 13, आणंद, गुजरात में 388, 345, के माध्यम से धरी, Anoopam मिशन, Brahmajyoti, Yogiji मार्ग, Megri की गुजरात में ग्रामीण महिलाओं के लिए Yogiji महाराज महाविद्यालय और शैक्षिक परिसर (कॉलेज), दो मूल्यांकन की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में आकलन वर्ष 1994-95 से शुरू होने वाले वर्ष;
जबकि उक्त परियोजना या योजना दो साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति, जबकि कहा परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, ने कहा कि परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा है तीन साल की अवधि के लिए आगे और रुपये से परियोजना की लागत में संशोधन. रुपये के लिए 32.88 लाख. Yogiji महाराज महाविद्यालय और शिक्षा परिसर के विस्तार के लिए 195 लाख;
अब, इसलिए केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, धरी में ग्रामीण महिलाओं के लिए (कॉलेज) Yogiji महाराज महाविद्यालय और शैक्षिक परिसर को निर्दिष्ट आनंद, गुजरात में 388, 345, रुपये की अनुमानित लागत पर के माध्यम से Anoopam मिशन, Brahmajyoti, Yogiji मार्ग, Mogri, गुजरात. आकलन वर्ष 1996-97 से शुरू होने वाले तीन मूल्यांकन वर्षों की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 195 लाख.
[सं 9764 / एफ सं NC-30/95]