आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4060

अधिसूचना तिथि

17/07/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/07/1982

अधिसूचना: का. आ. 4060 जारी करने की तारीख: 17/7/1982

                        

अधिसूचना: SO4060
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 17/7/1982
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 2933 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/35/79-ITA. द्वितीय), 16-7-1979 दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के, 1962 आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पढ़ने की , निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी 'एसोसिएशन' के तहत: ---
हैदराबाद विज्ञान सोसायटी, हैदराबाद, प्राकृतिक के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त किया और कृषि / पशुपालन / मत्स्य पालन और दवाओं के अलावा अन्य विज्ञान लागू रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i).
(द्वितीय) ने कहा कि समाज 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि समाज 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति / देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
हैदराबाद विज्ञान सोसायटी, हैदराबाद.
इस अधिसूचना 23-2-1982 से 31-3-1985 तक प्रभावी है.
[सं 4805 (एफ नहीं 203/124/82-ITA. द्वितीय)]