आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4058

अधिसूचना तिथि

13/07/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

13/07/1982

अधिसूचना: का. आ. 4058 जारी करने की तारीख: 13/7/1982

                        

अधिसूचना: SO4058
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 13/7/1982
26-5-1980 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 3414 (F.No. 203/102/79-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था के विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर नियम, 1982 के नियम 6 के साथ पठित उपधारा के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी, ---: निम्नलिखित शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी 'एसोसिएशन' के तहत
सड़क परिवहन, मद्रास संस्थान, कृषि / पशुपालन / मत्स्य पालन और दवाओं के अलावा अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i);
(Ii) नीचे रखी और 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा इंस्टीट्यूशन ऐसे रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी;
(Iii) ने कहा कि संस्था 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी कुल आय और व्यय और संतुलन पत्र इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति / देनदारियों दिखा दिखा उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
सड़क परिवहन संस्थान, मद्रास.
इस अधिसूचना 9-4-82 से 8-4-85 को तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4801 (एफ नहीं 203/49/82-ITA. द्वितीय)]