आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4057

अधिसूचना तिथि

07/04/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/04/1982

अधिसूचना: का. आ. 4057 जारी करने की तारीख: 7/4/1982

                        

अधिसूचना: SO4057
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1982/07/04
इस विभाग की अधिसूचना संख्या 3927 (F.No. 203-36/81-ITA. द्वितीय), दिनांक 1 अप्रैल 1981 की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था इंडियन काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है चिकित्सा अनुसंधान, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी की (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पठित 1962, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: -
(मैं) कि समाज मेडिकल रिसर्च के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में समाज इस तरह के रूप में हाल ही में प्रत्येक वर्ष 31 मई से परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) समाज 31 मई से परिषद के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेंगी, हर साल, और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेजें.
संस्थान
मेडिकल रिसर्च, मुंबई के संवर्धन के लिए शारीरिक चिकित्सा और Rehabilition सोसायटी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान.
अधिसूचना 20/12/1981 से 19/12/1983 के लिए दो साल की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4562 (एफ नहीं 203/37/82-ITA. द्वितीय)