402(अ) : अधिसूचना: का. आ. 402(अ) जारी करने की तारीख: 6/6/1996
अधिसूचना सं.
402(अ)
अधिसूचना तिथि
06/06/1996
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/06/1996
अधिसूचना: SO402 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 35AC, 35AC (1), 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1996/06/06
अधिसूचना द्वारा, (1) के खंड के साथ पठित उपधारा के तहत जारी 16 मार्च 1996 दिनांक एसओ सं 224 (ई), ख़बरदार जबकि (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (43 के लिए स्पष्टीकरण की 1961), केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 4 पर योजना निर्दिष्ट किया था, प्रशिक्षण और पाँच व्यवसायों, यानी, रेशम उत्पादन, डेयरी प्रबंधन, सिलाई, कढ़ाई, बढ़ती सब्जियों और रंगारेड्डी जिला, आंध्र में फूल पौधों और तिलहन उत्पादन में ग्रामीण महिलाओं का पुनर्वास प्रदेश, आंध्र महिला सभा ट्रस्ट बोर्ड द्वारा, हैदराबाद, निर्धारण वर्ष 1996-95 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से मार डाला है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक और आगे के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की दो साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट पाँच व्यवसायों, यानी, रेशम उत्पादन, डेयरी प्रबंधन, सिलाई, कढ़ाई, बढ़ती सब्जियों और फूल पौधों और आंध्र महिला सभा ट्रस्ट बोर्ड द्वारा किए जा रहे हैं जो रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश, में तिलहन उत्पादन में प्रशिक्षण और ग्रामीण महिलाओं के पुनर्वास की, हैदराबाद, केवल दो आकलन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना, यानी, आकलन साल 1997-98 और 1998-99 के रूप में हजार ग्यारह लाख चालीस रुपए की अनुमानित लागत पर.
[सं 10106 / एफ सं NC-73/96]

