4/2011 : अधिसूचना: सं. 4/2011 [एफ.सं. वी-27015/1/2011-काआ(एनसी)]/का. आ. 845(अ), तारीख: 27-4-2011
अधिसूचना सं.
4/2011
अधिसूचना तिथि
27/04/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/04/2011
एमआर ARAKAMBAKKAM एटी OMAYAL achi सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चल रहा है. OMAYAL achi एमआर. अरुणाचलम ट्रस्ट, चेन्नई धारा 35AC के तहत पात्र योजना या परियोजना के रूप में अधिसूचित
धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ा (ख) के सिवा, आयकर अधिनियम, 1961 की - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचना संख्या में अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं संशोधन अतः 606 (ई), 7-6 दिनांकित - 2002
अधिसूचना NO.4/2011 [F.NO.V-27015/1/2011-SO (NAT.COM)] / तो 845 (ई), 27-4-2011 दिनांक
जबकि आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की धारा के तहत जारी किए गए 7 जून 2002, (ख) दिनांक वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 606 (ई), की अधिसूचना द्वारा , 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार श्री Omayal Achi श्री अरुणाचलम ट्रस्ट, कोरल मनोर, 'ए' ग्राउंड फ्लोर, 40 से "Arakambakkam पर Omayal Achi सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रनिंग", सीरियल नंबर 1 में अधिसूचित किया था - 41, द्वितीय मेन रोड, राजा Annamalaipuram, चेन्नई - 600028, 9 अप्रैल दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या SO512 (ई), बढ़ाया गया था जो निर्धारण वर्ष 2002-03 से आरंभ होने में तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, वित्तीय वर्ष 2003-04 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 2004; , आगे अधिसूचना संख्या इतनी 999 (ई) बढ़ाया वित्तीय वर्ष 2006-07 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 5 जुलाई 2006 दिनांकित और 25 मार्च, अतः 835 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी दिनांकित था जो था, जो वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 2009;
जबकि 5 जुलाई दिनांकित अधिसूचना संख्या इतनी 999 (ई), द्वारा, 2006 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था. रुपये की संचित निधि सहित 52.00 लाख. रुपये की संचित निधि सहित Rs.75.00 लाख तक 40.00 लाख. 63.00 लाख;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से बढ़ाने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा रुपये से परियोजना लागत. रुपये की संचित निधि सहित 75.00 लाख. रुपये के लिए 63.00 लाख. रुपये की संचित निधि सहित 125 लाख. 63.00 लाख;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है श्री Omayal Achi श्री अरुणाचलम ट्रस्ट, कोरल मनोर, 'ए' ग्राउंड फ्लोर, 40-41, दूसरा मुख्य सड़क, राजा Annamalaipuram, चेन्नई द्वारा किया जा रहा है जो योजना या परियोजना "Arakambakkam पर Omayal Achi सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रनिंग" - 600028,
(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को 7 जून 2002, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 606 (ई), हरजाना: -
कहा कि अधिसूचना में, क्रम संख्या 1 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4) लागत का अधिकतम राशि पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए. 75, रुपये की संचित निधि सहित 00 लाख. 63.00 लाख ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. रुपये की संचित निधि सहित 125 लाख. 63.00 लाख "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
एनएन

