4/2009 : परिपत्र: सं 4/2009, 29-06-2009 दिनांकित
परिपत्र सं.
4/2009
परिपत्र की तिथि
29/06/2009
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
29/06/2009
धारा 195 के तहत गैर निवासियों के लिए सीबीडीटी पर प्रेषण
परिपत्र सं. 04/2009, 29-6-2009 दिनांक
आयकर अधिनियम की धारा 195, बल में दरों पर गैर निवासियों को दिए गए भुगतान या क्रेडिट से आयकर 1961 जनादेश कटौती. भारतीय रिजर्व बैंक ने भी अनापत्ति प्रमाणपत्र आयकर विभाग से प्राप्त किया गया है, जब तक विशेष रूप से छूट दी गई है जो कुछ व्यक्तिगत प्रेषण के मामले में छोड़कर, कोई प्रेषण एक अनिवासी करने के लिए किया जाएगा कि अनिवार्य कर दिया है. प्रेषण करने वाले व्यक्ति एक निर्धारित प्रारूप में एक अकाउंटेंट से एक प्रमाण पत्र के साथ एक उपक्रम (निर्धारण अधिकारी को संबोधित) प्रस्तुत करते हैं तो यह आयकर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र पर जोर दे बिना इस तरह विप्रेषण की अनुमति के लिए संशोधित किया गया था. प्रमाण पत्र और उपक्रम बदले में संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को एक प्रतिलिपि अग्रेषित करने के लिए आवश्यक हैं जो भारत / अधिकृत डीलरों के रिजर्व बैंक के लिए (दो प्रतियों में) प्रस्तुत किया जाना है. उपक्रम और प्रमाण पत्र का उद्देश्य यह गैर निवासियों से एक बाद में मंच पर कर की वसूली के लिए संभव नहीं हो सकता है के रूप में प्रेषण किया जाता है जब मंच पर कर लेने की है.
प्र.20. प्रमाण पत्र की पुस्तिका से निपटने और ट्रैकिंग के लिए मुश्किल बना रही है, विदेशी प्रेषण में पर्याप्त वृद्धि हुई है. निगरानी के लिए और एक समय पर ढंग से लेनदेन ट्रैक करने के लिए, धारा 195 सीबीडीटी उपक्रम की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए नियमों को निर्धारित करने के लिए अनुमति देने के लिए ख़बरदार वित्त अधिनियम, 2008 में संशोधन किया गया था. इलेक्ट्रॉनिक दायर किया जा रहा है जो उपक्रम (प्रपत्र 15CA) और एकाउंटेंट (प्रपत्र 15CB) के प्रमाण पत्र के प्रारूप का प्रारूप आयकर नियम, 1962 के ख़बरदार नियम 37BB अधिसूचित किया गया है.
(3) इस प्रकार के रूप में 1 जुलाई, 2009 से गैर निवासियों के लिए किए जा प्रेषण के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए संशोधित प्रक्रिया है: -
(मैं) भुगतान (प्रेषक) करने वाले व्यक्ति एक एकाउंटेंट से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे पर्चा 15CB में (कर्मचारी के अलावा).
(Ii) प्रेषक तो इलेक्ट्रॉनिक फार्म 15CA में विभाग (उपक्रम) प्रेषण विवरण अपलोड करने के लिए वेबसाइट का उपयोग करेंगे. पर्चा 15CA में प्रस्तुत किए जाने जानकारी प्रपत्र 15CB (प्रमाण पत्र) में मौजूद जानकारी का उपयोग कर भरा जा रहा है.
(Iii) प्रेषक तो यह भरा पर्चा 15CA (सिस्टम से उत्पन्न एक रसीद संख्या उठाना पड़ेगा जो) का प्रिंट आउट ले और इस पर हस्ताक्षर करेंगे. पर्चा 15CA (उपक्रम) प्रेषक या तो लिखित रूप में उनके द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति की आय की वापसी पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जा सकता है.
(Iv) विधिवत हस्ताक्षर किए पर्चा 15CA (उपक्रम) और पर्चा 15CB (प्रमाण पत्र), भारत / अधिकृत डीलर रिजर्व बैंक को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक / अधिकृत डीलर रहेगा बारी निर्धारण अधिकारी को प्रमाण पत्र और उपक्रम का संबंध एक कॉपी में.
(V) में दर या कर कटौती की जानी है जिस पर राशि के बारे में आकलन अधिकारी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, जो एक प्रेषक पर्चा 15CB में एकाउंटेंट से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है. हालांकि, वह पर्चा 15CA (उपक्रम) में सूचना देने और क्रम से उल्लेख प्रक्रिया के अनुसार निर्धारण अधिकारी से प्रमाण पत्र की एक प्रति के साथ यह साथ प्रस्तुत करने की आवश्यकता है.(चतुर्थ) के ऊपर करने के लिए नहीं. (मैं).
(Vi) प्रपत्र 15CA और पर्चा 15CB के दाखिल करने के संबंध एक प्रवाह चार्ट अनुबंध एक में संलग्न है.
(4) आयकर (सिस्टम) महानिदेशालय (www.incometaxindia.gov.in) प्रक्रियाओं, स्वरूपों और मानकों योजना के संचालन के लिए और साथ ही फार्म 15CA और 15CB भरने के लिए निर्देश उल्लेख करेगी. इन रूपों www.tin-nsdl.com पर अपलोड करें और प्रिंटआउट के लिए उपलब्ध हो जाएगा.
प्र.5. भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अधिकृत डीलरों के बीच संशोधित प्रक्रिया प्रसारित करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है.

