आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

4/2006

परिपत्र की तिथि

29/03/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/03/2006

परिपत्र: सं 4/2006, 29-03-2006 दिनांकित

(Ii) आयकर अधिनियम के नियम 6DD (च) खंड के 1962 उपखंड में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "पशुपालन के उत्पादन 'का अर्थ संबंध में स्पष्टीकरण

परिपत्र सं. 4/2006, 29-3-2006 दिनांक

(3) खंड 40A की उप - धारा के प्रावधानों के तहत व्यय की बीस प्रतिशत की पाबंदी एक भुगतान अन्यथा एक बैंक पर तैयार एक क्रास चेक द्वारा या रेखांकित बैंक द्वारा की तुलना में किया जाता है जहां किसी भी मामले में आय की गणना में किया जाता है बीस हजार रुपए से अधिक राशि के लिए मसौदा तैयार. हालांकि, भुगतान अन्यथा एक बैंक पर तैयार एक क्रास चेक द्वारा या रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा की तुलना में आयकर नियमों के नियम 6DD, 1962 के तहत निर्धारित कुछ निश्चित परिस्थितियों में उक्त पाबंदी को आकर्षित नहीं करता है. ऐसे अपवादों, अन्य बातों के साथ, (ii) खंड (च) नियम 6DD के उप - खंड के अंतर्गत "..... (खाल और खाल सहित) पशुपालन" की उपज की खरीद के लिए निर्माता के लिए किए गए भुगतान को देखें.

प्र.20. अभ्यावेदन कुछ आयकर अधिकारियों उक्त उपखंड के तहत और कुछ अन्य लोगों के लिये कर रहे हैं एक ही समय में कवर किया जाना है उन पर विचार करके पशुओं और मांस की खरीद के लिए रुपए बीस हजार से परे नकदी के भुगतान की अनुमति कर रहे हैं कि कुछ तिमाहियों से प्राप्त किया गया है disallowances. Divergent निर्णयों अभिव्यक्ति उपखंड (ii) खंड (च) नियम के 6DD में इस्तेमाल 'पशुपालन की उपज' के अर्थ के बारे में अस्पष्टता के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है.

(3) बोर्ड इस मुद्दे की जांच के बाद अभिव्यक्ति नियम 6DD (एफ) (ख) 'पशुओं और मांस' को शामिल किया जाएगा के तहत और भुगतान रुपयों में बीस हजार से अधिक है, जहां एक मामले में इस्तेमाल 'पशुपालन की उपज' किया जाता है कि देखने की हैं (पशुधन, मांस, खाल और खाल सहित) पशुपालन के उत्पादों के एक निर्माता के लिए अन्यथा एक बैंक पर या इस तरह के उत्पादों की खरीद के लिए रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा तैयार की गई एक क्रास चेक द्वारा की तुलना में, कोई पाबंदी अनुभाग 40A के तहत आकर्षित किया जाना चाहिए (3) नियम 6DD के साथ पढ़ा. इसे आगे भी अपवाद है कि इन वस्तुओं के निर्माता साबित हुई है और केवल एक व्यापारी, दलाल या किसी अन्य मध्यस्थ के द्वारा नहीं किया जाता है जो एक व्यक्ति से पशुधन, मांस, खाल और खाल की खरीद के लिए भुगतान पर उपलब्ध नहीं होगा स्पष्ट किया जाता है कहा जाता है जो भी नाम.

[F.No. 203/24/2005-ITA-II]