आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

4/2005

परिपत्र की तिथि

27/06/2005

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/06/2005

परिपत्र: सं 4/2005, 06-04-2005 दिनांकित

परिपत्र

आयकर अधिनियम

कटौती / वसूली के लिए कंप्यूटर मीडिया पर स्रोत पर स्रोत और टैक्स संग्रह पर कर कटौती का रिटर्न दाखिल 31 मार्च 2005 तक का समय

परिपत्र सं. 4/2005, 27-6-2005 दिनांक

1 वित्त अधिनियम, 2003 के बोर्ड द्वारा अधिसूचित होने के लिए एक योजना के अनुसार कर की कटौती के लिए जिम्मेदार कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों से कंप्यूटर मीडिया में स्रोत पर कर कटौती के रिटर्न की अनिवार्य दाखिल करने के लिए उपलब्ध कराने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206 में संशोधन सरकारी राजपत्र में. "स्रोत स्कीम, 2003 में टैक्स कटौती के रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग" नहीं 974 (ई), 26-8-2003 दिनांकित ख़बरदार एसओ अधिसूचित किया गया था.उपयुक्त संशोधन आयकर नियम, 1962 के तहत निर्धारित विभिन्न नियमों और रूपों में किए गए थे.

प्र.20. वित्त (नं. 2) अधिनियम, 2004 के आगे कटौती के हर कार्यालय के मामले में विहित अधिकारी द्वारा किया जाता है, जहां मामलों के लिए स्रोत पर कर कटौती के रिटर्न की अनिवार्य दाखिल विस्तार करने के लिए खंड 206 की उपधारा (2) में संशोधन किया गया है सरकार.

(3)वित्त (नं. 2) अधिनियम, 2004 को भी स्रोत पर एकत्र कर की रिटर्न भरने से संबंधित जो आयकर अधिनियम की धारा 206C के (5 ब) और (5C), उप वर्गों (5 ए) में संशोधन किया है. इस संशोधन के फलस्वरूप, स्रोत पर एकत्र कर की वार्षिक वापसी अर्धवार्षिक रिटर्न की प्रस्तुत की पहले जरूरत के मुकाबले वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान एकत्र कर लिए दायर किए जाने की आवश्यकता होगी.

(4)उप वर्गों (5 ब) और कंप्यूटर मीडिया पर स्रोत पर एकत्र कर की रिटर्न की प्रस्तुत के लिए प्रदान की जाती है, जो अनुभाग 206C के (5C) के प्रावधानों को भी एक योजना के साथ अनुसार कंप्यूटर मीडिया में इस तरह के रिटर्न की प्रस्तुत के लिए उपलब्ध कराने में संशोधन किया गया है सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बोर्ड द्वारा सूचित किया. इस तरह के रिटर्न की फाइलिंग कंपनियों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मामले में अनिवार्य बनाया गया है. "स्रोत स्कीम, 2005 में एकत्र कर की रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग", तो संख्या 453 (ई) ख़बरदार अधिसूचित 30 मार्च 2005 को अपील की गई है.

प्र.5. कंप्यूटर मीडिया पर दायर टीडीएस रिटर्न अपेक्षित विनिर्देशों के अनुरूप यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से, स्रोत और कंप्यूटर मीडिया पर टीडीएस / टीसीएस रिटर्न दाखिल करने में कटौती या टैक्स की वसूली के लिए जिम्मेदार व्यक्ति निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:

(मैं) फार्म सं 27A (स्रोत पर कर कटौती के मामले में) या फार्म सं 27B (स्रोत पर कर संग्रह के मामले में) विधिवत में भरा सत्यापित और कंप्यूटर मीडिया पर लौटने के साथ कागज प्रारूप में संलग्न है.

मामले टीडीएस / टीसीएस में के रूप में भी हो सकता है, के रूप में स्रोत पर एकत्रित / कर कटौती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के (द्वितीय) कर कटौती और संग्रह खाता संख्या (टैन) स्पष्ट रूप से, फार्म सं 27A या फार्म सं 27B में बताया गया है आयकर अधिनियम की धारा 203A के उप - धारा (2) के रूप में आवश्यक वापसी.

(Iii) बैंक में स्रोत पर कर की जमा से संबंधित ब्यौरे सही ढंग से और ठीक से कोई मद पर तालिका में भर रहे हैं. फार्म सं 24 या आइटम के 6 नहीं. फार्म सं 26 या आइटम के 4 नहीं. फार्म सं 27 या आइटम के 4 नहीं. फार्म सं 27E की 4, जैसा भी मामला हो सकता है.

(Iv) फार्म सं 24 या फार्म नं 26 में स्रोत या फार्म सं 27E में स्रोत पर फार्म सं 27 और कर संग्रह के लिए पर कर कटौती के लिए वापसी का आंकड़ा संरचना कंप्यूटर पर तैयार पठनीय मीडिया डेटा संरचना के अनुरूप है बोर्ड द्वारा अधिसूचित टीडीएस / टीसीएस रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग के लिए इस योजना के तहत अधिकृत ई फाइलिंग प्रशासक द्वारा निर्धारित.

(V) भुगतान की गई राशि का नियंत्रण योग और फार्म सं 24 या फार्म सं में स्रोत पर कर कटौती के लिए बदले में इसी योग के साथ फार्म सं 27A मिलान के आइटम नंबर 4 में वर्णित के रूप में स्रोत पर कर कटौती मामले के रूप में 26 या फार्म सं 27, हो सकता है.

(Vi) भुगतान की गई राशि का नियंत्रण योग और फार्म सं 27E में स्रोत पर कर संग्रह के लिए बदले में इसी योग के साथ फार्म सं 27B मिलान के आइटम नंबर 4 में वर्णित के रूप में स्रोत पर एकत्र कर.

प्र.6. मामले में कंप्यूटर पठनीय मीडिया पर वापसी भ्रष्ट हो पाया है या इसके बाद के दिशा निर्देशों से किसी को पूरा नहीं करता है, कंप्यूटर पठनीय मीडिया उपयुक्त सुधार और resubmission के लिए deductor को लौटा दी जाएगी.

प्र.7.        दिशा निर्देश बोर्ड के पहले परिपत्र में निर्धारित कंप्यूटर मीडिया पर स्रोत पर स्रोत और कर संग्रह पर कर कटौती के संबंध में रिटर्न दाखिल करने के लिए रिटर्न खड़े ऊपर हद तक संशोधित करेगा.

एनएन