आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

4

अधिसूचना तिथि

26/11/1984

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/11/1984

अधिसूचना: का. आ. 4 जारी करने की तारीख: 26/11/1984

                        

अधिसूचना: एसओ 4
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/11/1984
25 सितंबर 1980 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 3673 (एफ नहीं 203/176/80-ITA-II), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था के विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों (तीन) के लिए विहित प्राधिकारी उप - धारा (1) के आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, निम्न स्थितियों के लिए श्रेणी "संस्था" विषय के तहत:
(मैं) विकास और प्रशिक्षण, नई दिल्ली के लिए पीपुल्स संस्थान, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
विकास और प्रशिक्षण, नई दिल्ली के लिए पीपुल्स संस्थान.
यह अधिसूचना 31 मार्च 1986 को 1 अक्टूबर 1983 से एक अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6057 (एफ नहीं 203/202/84-ITA-II)