4 : अधिसूचना: का. आ. 4-2 जारी करने की तारीख: 22/7/1982
अधिसूचना सं.
4
अधिसूचना तिथि
22/07/1982
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/07/1982
अधिसूचना: एसओ 4-2
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 22/7/1982
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, खंड (ग) उपधारा (1) के खंड 35 आयकर अधिनियम की, 1961 के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है , निम्नलिखित शर्तों के अधीन: ---
(मैं) इस छूट के तहत मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर, द्वारा एकत्र धन सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जायेगा.
(Ii) विश्वविद्यालय तो इस छूट के तहत उनके द्वारा एकत्र की है और परिषद के लिए नियमित रूप से इस छूट के तहत एकत्र विशेष रूप से धन दिखा खातों के बयान के साथ अपनी गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट भेजेगा धन का एक अलग खाते को बनाए रखने और करेगा कि इन निधियों का उपयोग किया जाता जिस तरह से.
(Iii) विश्वविद्यालय 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि प्रत्येक वर्ष, उनकी कुल आय और व्यय और चिंतित आयुक्त को इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि आयकर की.
(चतुर्थ) (1) (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत प्राप्त दान से बाहर किसी भी अप्रयुक्त धन, में निवेश भी शामिल है जो धारा 13 (1) (डी) में निर्धारित तरीके से निवेश किया जाएगा सरकार. बचत पत्र, एक अनुसूचित बैंक में जमा, यूटीआई में निवेश, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के साथ जमा, डाकघर और सरकार में जमा. कंपनियों, आदि
संस्थान
मंगलौर युनिवर्सिटी, मंगलोर.
इस अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध है.
[सं 4821 / एफ 203/156/81-ITA सं. द्वितीय]

