आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

4

परिपत्र की तिथि

12/02/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/02/2001

परिपत्र: सं 4, 12-2-2001 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 2000-2001

962. वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश - कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2001

2% की एक अतिरिक्त अधिभार भी स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजन के लिए कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2001 ख़बरदार लगाया गया है.इसे देखते हुए, निर्धारित दरों पर गणना आयकर की राशि अध्याय आठवीं ए और इतने कम आयकर अधिभार की वृद्धि की जाएगी तहत गणना की आयकर की छूट की राशि से कम हो जाएगा:

(क) कुल आय साठ हजार रुपए से अधिक है, लेकिन एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है, जहां इस तरह के आयकर @ 12%;

(ख) कुल आय एक लाख पचास हजार रुपये से अधिक है, जहां इस तरह के आयकर का 17% @.

सरचार्ज निवासी और अनिवासी निर्धारिती दोनों द्वारा देय है.

इसे देखते हुए, आरेखण और संवितरण अधिकारी भी मामला हो, के रूप में वित्तीय वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 192 के तहत स्रोत पर कर छूट की गणना करते समय, खाते में 12% या 17% पर अधिभार की संशोधित दर लेने की आवश्यकता है 2000-01.

प्र.20. संदर्भ यह 100% कटौती के लाभ में, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के तहत करदाता के लिए उपलब्ध हो जाएगा कि अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत 3 फ़रवरी 2001 दिनांक कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2001, के लिए आमंत्रित किया है करने के लिए किए गए दान का सम्मान:

(मैं) गुजरात में आए भूकंप के पीड़ितों के लिए राहत प्रदान करने के लिए विशेष गुजरात राज्य सरकार द्वारा गठित किसी भी फंड,

(द्वितीय) की अवधि के दौरान किसी भी विश्वास, संस्था या फंड, जनवरी के 26 वें दिन पर शुरुआत 2001 और गुजरात में आए भूकंप के पीड़ितों के लिए राहत प्रदान करने के लिए सितंबर 2001 के 30 वें दिन समाप्त होने वाले.

(3)इस संबंध ध्यान में (6) यह स्पष्ट किया जाता है जिसमें उपरोक्त विषय पर 30 अक्टूबर 2000 सर्कुलर नं 798, की 'अधिनियम के अध्याय छठी ए के तहत कटौती' के साथ काम कर कोई कटौती नहीं की अनुमति दी जानी चाहिए कि पैरा 5.4 के लिए तैयार है धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी दान के संबंध में वेतन आय से आरेखण और संवितरण अधिकारी द्वारा. अधिनियम की धारा 80 जी के तहत स्वीकार्य के रूप में इस तरह के दान पर कर राहत, आयकर रिटर्न में करदाताओं द्वारा दावा किया जा होगा. उक्त परिपत्र में उल्लेख किया है के रूप में मामले ऐसे निकायों को, हो सकता है लेकिन, जैसा कि विधिवत सत्यापन पर डीडीओ, 50% या योगदान के लिए 100% की सीमा तक दान दे सकते हैं.

(4)ऊपर पैरा 2 में चर्चा के रूप में वेतन से स्रोत पर कर की कटौती के संबंध में बात अधिनियम की धारा 80 जी के तहत 100% कटौती के लाभ की विस्तार से प्रकाश में बोर्ड द्वारा विचार किया गया है. यह ऐसे मामलों में, जहां दान में आए भूकंप के पीड़ितों के लिए राहत प्रदान करने के लिए किसी भी विश्वास, संस्था या फंड के लिए समेकित दान का भुगतान करने के लिए नियोक्ताओं को स्वयं द्वारा कर्मचारियों को देय वेतन से बाहर कटौती की जा रही है कि निर्णय लिया गया है वित्तीय वर्ष 2000-01 के दौरान अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों के तहत स्रोत पर कर छूट की गणना करते समय गुजरात, आरेखण और संवितरण अधिकारी इस तरह के कर्मचारियों के संबंध में इस तरह के दान पर 100% की कटौती का लाभ दे सकते हैं. हालांकि, नियोक्ताओं में आए भूकंप के पीड़ितों के लिए राहत प्रदान करने के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान कर्मचारियों को देय वेतन से बाहर कटौती की समेकित दान के भुगतान को मंजूरी दे दी भरोसा, संस्था या फंड के लिए 15 अप्रैल 2001 द्वारा नवीनतम किया जाता है कि यह सुनिश्चित करना चाहिए गुजरात और इस तरह के भुगतान के तथ्य स्पष्ट रूप से इस संबंध में नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों के लिए जारी की गई रसीद में उल्लेख किया जाना चाहिए.

परिपत्र: 4/2001 सं, 2001/12/02 दिनांकित.