3998 : अधिसूचना: का. आ. 3998 जारी करने की तिथि: 10/10/1977
अधिसूचना सं.
3998
अधिसूचना तिथि
10/10/1977
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
10/10/1977
अधिसूचना: SO3998
धारा (ओं) भेजा: 80L, 80L (1), 80L (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1977/10/10
खंड 80L की उपधारा के खंड (द्वितीय) द्वारा प्रदत्त शक्तियों (1), और खंड (IIb) का प्रयोग करते हुए आयकर अधिनियम की धारा 193, 1961 (1961 का 43), और खंड (के परन्तुक के XXIV) उप - धारा (1) के संपत्ति कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 5 की केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा ग्रामीण के लिए (राज्य बिजली बोर्ड, एग्रो इंडस्ट्रीज निगमों, आवास बोर्ड द्वारा जारी डिबेंचरों को निर्दिष्ट आवास), सहकारी प्रसंस्करण और विपणन सोसायटी और 1 जनवरी, 1977, और 31 दिसंबर 1981 के बीच अन्य अनुमोदित राज्य प्रायोजित संस्थाओं ने कहा, खंड के प्रयोजन के लिए, rual arreas में संसाधन जुटाने के लिए किसी भी योजना के अनुसरण में:
ऐसे डिबेंचर अर्थात्, निम्न शर्तों को पूरा बशर्ते कि: -
(I) वे प्रिंसिपल या ब्याज के भुगतान की अदायगी के रूप में किसी भी सरकार द्वारा की गारंटी नहीं कर रहे हैं;
(Ii) वे केवल संयुक्त रूप से दो या अधिक व्यक्तियों सहित व्यक्तियों के लिए जारी किए जाते हैं;
(Iii) वे (द्वितीय) खंड में वर्णित के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता कि इस शर्त के अधीन जारी किए जाते हैं;
(Iv) वे नहीं 12 फीसदी से अधिक की दर से ब्याज ले. प्रतिवर्ष.
[सं 2006 / एफ सं 178/31/76-IT (एआई)

