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परिपत्र सं.

399

परिपत्र की तिथि

17/10/1984

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/10/1984

परिपत्र: सं 399, 17-10-1984 दिनांकित
संपदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1984 - परिपत्र सं. 399, दिनांक 17-10-1984

संपदा शुल्क (संशोधन)
1984 अधिनियम

एक नज़र में संशोधन

अनुभाग / अनुसूची

विवरण

5 ए (-2)

स्कोप और संशोधन अधिनियम 6 से प्रारंभ

5 ब

संपदा शुल्क 3 की लेवी से कृषि भूमि का बहिष्कार

34 (1) (ख), (2) Expln.

कृषि भूमि के एकत्रीकरण के लिए प्रावधान 4 छोड़ा गया

८५

नियम सूत्र 5 बिछाने


17-10-1984 सर्कुलर नं 399,

व्याख्यात्मक नोट

संपदा शुल्क (संशोधन)

1984 अधिनियम

परिचय

1 संपदा शुल्क (संशोधन) विधेयक, 1984 संसद द्वारा पारित रूप में, 23 अगस्त, 1984 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त है, और 1984 के अधिनियम संख्या 53 के रूप में अधिनियमित किया गया है. इस परिपत्र संपदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1984 में निहित प्रावधानों के पदार्थ बताते हैं.

संपदा शुल्क (संशोधन)

1984 अधिनियम

प्र.20. संपदा शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1984 के प्रावधानों (बाद में संशोधन अधिनियम के रूप में करने के लिए कहा गया है), निम्नलिखित मामलों से संबंधित हैं:

1संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 में एक नई धारा 5 ब की प्रविष्टि (बाद में मूल अधिनियम के रूप में) संपदा शुल्क की लेवी से कृषि भूमि का बहिष्कार करने के लिए संबंधित.

प्र.20. खंड के प्रावधानों (ख) की चूक की उपधारा (1) और खंड (ख) उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण की (2) कृषि भूमि की संपदा शुल्क की दर का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए एकत्रीकरण से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 34 की, जो मूल अधिनियम के तहत संपदा शुल्क लगाया नहीं है के संबंध में किसी भी राज्य में बैठाना.

(3)उप - धारा के प्रतिस्थापन द्वारा मूल अधिनियम की धारा 85 का संशोधन (3) शासन बिछाने के लिए सूत्र संबंधित.

संपदा शुल्क (संशोधन)

1984 अधिनियम

संपदा शुल्क की लेवी से कृषि भूमि का बहिष्कार

(3)संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क की वसूली बंद करने की है. संशोधन अधिनियम की धारा 3 तदनुसार, मूल अधिनियम में मूल अधिनियम कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क की लेवी को लागू करने के लिए संघर्ष करेगा कि प्रदान करता है जो एक नया खंड 5 ब डालने का प्रयास है.

संपदा शुल्क (संशोधन)

1984 अधिनियम

छोड़े गए कृषि भूमि के एकत्रीकरण के लिए प्रावधान

(4)संशोधन अधिनियम की धारा 4 (2) मूल अधिनियम की धारा 34 की उप - धारा नीचे दिये गये स्पष्टीकरण की उप - धारा (1), और खंड (द्वितीय) के खंड के प्रावधानों (ख) की चूक के लिए प्रदान करता है. इन संशोधनों के प्रभाव से कृषि भूमि की संपदा शुल्क की दर के निर्धारण के प्रयोजन के लिए एकत्रीकरण से संबंधित प्रावधानों, प्रिंसिपल के कानून के तहत संपदा शुल्क लगाया नहीं है जो के संबंध में किसी भी राज्य में बैठाना लोप खड़े करेंगे.

संपदा शुल्क (संशोधन)

1984 अधिनियम

नियम बिछाने सूत्र

प्र.5. संशोधन अधिनियम की धारा 5, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष नियमों के बिछाने से संबंधित मूल अधिनियम की धारा 85 के प्रावधानों हरजाना. संशोधन प्रावधान यह एक में शामिल किया जा सकता है जो तीस दिन की अवधि के लिए कुल सत्र में है, जबकि मूल अधिनियम के अधीन किए गए हर नियम को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जैसे ही इसे बनाया है हो सकता है के बाद के रूप में रखा जाएगा कि नीचे देता है सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में. तुरंत सत्र या क्रमिक सत्र अगले सत्र की समाप्ति से पहले दोनों सदनों के शासन को संशोधित करने या नियम नहीं बनाया जाना चाहिए सहमत करने के लिए सहमत हैं, यदि हां, तो शासन ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होंगे या कोई प्रभाव नहीं की जाएगी , जैसा भी मामला हो सकता है. हालांकि, इस तरह के संशोधन या रद्द पहले नियम कुछ की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा.

संपदा शुल्क (संशोधन)

1984 अधिनियम

स्कोप और संशोधन अधिनियम के प्रारंभ

प्र.6. संशोधन अधिनियम की धारा 2 मूल अधिनियम की धारा 5 ए में एक नई उपधारा (2 सी) सम्मिलित करता है. मूल अधिनियम की धारा 5 ए के नए उप - धारा (2 सी) के संदर्भ में, 3 संशोधन अधिनियम के 5 के लिए कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क को लागू नहीं होगी वर्गों द्वारा किए गए संशोधनों असम के राज्य में शामिल क्षेत्र में बैठाना , बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा और तमिलनाडु और संशोधन अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की तारीख से दो महीने की समाप्ति पर सभी संघ राज्य क्षेत्रों. तदनुसार, धारा 3 संशोधन अधिनियम के 5 से 24 अक्टूबर 1984 से प्रभावी उक्त राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में स्थित कृषि भूमि के संबंध में लागू होगा.

संपदा शुल्क (संशोधन)

1984 अधिनियम

प्र.7.        कृषि भूमि के संबंध में लेख 252 के तहत, संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के इन राज्यों के विधानमंडलों को अपनाने की तारीख से चार महीने की अवधि की समाप्ति के बाद लागू होंगे पूर्ववर्ती पैरा में उल्लेख किया उन लोगों की तुलना में अन्य राज्यों में बैठाना (1) संविधान के प्रस्तावों संशोधन अधिनियम में निहित.