आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

398

परिपत्र की तिथि

17/10/1984

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/10/1984

परिपत्र: सं 398, 17-10-1984 दिनांकित

धारा 10 (23) एल खेलों और खेल निकायों

124 संचयी शर्तों और उन सभी को संतुष्ट करने से पहले अनुमोदित संघ या संस्था होना जरूरी है कि क्या खंड (23) के तहत निर्दिष्ट शर्तों में छूट दी जाती है

धारा 10 (23) टैक्स से भारत ने अपनी वस्तु के रूप में होने में स्थापित एक संघ या संस्था के किसी भी आय के लिए छूट प्रदान करने के लिए प्रदान करता है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या के खेल की भारत में नियंत्रण, पर्यवेक्षण, विनियमन या प्रोत्साहन केन्द्र सरकार के रूप में इस तरह के अन्य खेल या खेल शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय - समय पर इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकता है.

छूट के तहत ही तीन शर्तों की पूर्ति के अधीन है:

(मैं) एसोसिएशन या संस्था केवल यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए अपने आय पर लागू होता है, या आवेदन के लिए यह जम जाता है;

(Ii) संघ या संस्था की आय का कोई हिस्सा है कि यह से संबद्ध किसी भी संस्था या संस्था को अनुदान के रूप में छोड़कर अपने सदस्यों को किसी भी रूप में वितरित किया जाता है; और

(Iii) संघ या संस्था सामान्य या विशेष आदेश द्वारा केन्द्र सरकार द्वारा इस खंड के प्रयोजन के लिए मंजूरी दे दी है, कुछ समय के लिए है.

धारा 10 (23) के तहत अधिसूचित खेल और खेल की अद्यतन सूची यहां क्रम में मुद्रित [संलग्न है.सं 126, पृ. 1.240].

प्र.20. पिछले पैराग्राफ में प्रगणित तीन शर्तों संचयी कर रहे हैं.  इसलिए, केंद्र सरकार द्वारा संघ या संस्था के अनुमोदन के केवल तीन शर्तों की पूर्ति के लिए राशि होगी.  पहली दो शर्तें भी मंजूरी दे दी संघ या संस्था धारा 10 (23) के तहत कर से छूट के लिए पात्र है कि आदेश में संतुष्ट करना होगा.इस आवश्यकता को आयकर अधिकारी के समक्ष अंकेक्षित खातों की प्रतियां दाखिल करके संतुष्ट करना होगा.

परिपत्र: नहीं 398 [एफ सं 190/23/82-IT (एआई)], 17-10-1984 दिनांकित.