396 : परिपत्र: सं 396, 28-09-1984 दिनांकित
परिपत्र सं.
396
परिपत्र की तिथि
28/09/1984
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/09/1984
1539. उप - धारा संपत्ति की प्रिंसिपल मूल्य में (2) देने कमी के तहत जारी अधिसूचना - सोना, सोने का सिक्का, सोने बांड, 1977 जारी करने के लिए सदस्यता के रूप में मृतक की मौत की तारीख से 6 महीने के भीतर प्रस्तुत सोने के आभूषण की अतिरिक्त राहत
उप - धारा (2) संपदा शुल्क अधिनियम, 1953 (1953 का 34) की धारा 33 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा किसी भी सोना, सोने का सिक्का या सोने के आभूषण, संपत्ति का हिस्सा बनाने जहां कि निर्देशन एक मृतक व्यक्ति की, 6 की समस्या के लिए सदस्यता के रूप में मृतक की मौत की तारीख से छह महीने के भीतर प्रस्तुत है साढ़े फीसदी गोल्ड बांड, 1977 के अनुसार, फिर की संपत्ति की प्रिंसिपल मूल्य मृतक से कम हो जाएगा सोना, सोने का सिक्का या जारी बांड और उनके जारी होने की तिथि पर इस तरह के बांड का बाजार मूल्य के लिए सदस्यता के रूप में स्वीकार कर सोने के आभूषण की मृतक की मौत की तारीख पर बाजार मूल्य के बीच अंतर, का प्रतिनिधित्व राशि.
अधिसूचना: नहीं जीएसआर 337, 22-2-1963 दिनांकित.

