आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

394

अधिसूचना तिथि

01/02/1996

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

01/02/1996

अधिसूचना: का. आ. 394 जारी करने की तारीख: 1/2/1996

                        

अधिसूचना: SO394
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (10), 10 (10) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1996/01/02
(Iii) आयकर अधिनियम की धारा 10, 1961 (1961 का 43), केंद्र सरकार, को देय किसी भी ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि के संबंध होने के खंड (10) के उपखंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने कर्मचारियों, इसके द्वारा कर्मचारियों के संबंध में कि उपखंड में वर्णित सभी तीन उद्देश्यों के लिए सीमा के रूप में दो लाख और पचास हजार रुपए निर्दिष्ट करता है, उसमें, रिटायर करने के लिए जो संदर्भित या पूर्व में इस तरह के रिटायर होने से अक्षम या पर या मरने के बाद बन जाते हैं अप्रैल, 1995, या जिसका रोजगार उक्त तारीख को या उसके बाद समाप्त होता है के 1 दिन.
(Sd.) मिताली Madhusmita,
भारत सरकार के अवर सचिव.
[अधिसूचना संख्या 9959 / एफ सं 200/107/95-ITA-I