393(अ) : अधिसूचना: का. आ. 393(अ) जारी करने की तारीख: 15/4/1988
अधिसूचना सं.
393(अ)
अधिसूचना तिथि
15/04/1988
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
15/04/1988
अधिसूचना: SO393 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (15), 10 (15) (चतुर्थ)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 15/4/1988
उपखंड (चतुर्थ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "10 साल 9 को निर्दिष्ट कहा मद के प्रयोजन के लिए, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड द्वारा जारी% (कर मुक्त) सुरक्षित प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय बांड ",:
इस तरह के बांड का धारक अपने नाम और कहा निगम के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
(Sd.) नूतन शर्मा, सरकार के लिए अवर सचिव. भारत की. [सं 7861 / एफ सं 328/25/88-WT

