आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

393

अधिसूचना तिथि

26/10/1995

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

26/10/1995

अधिसूचना: का. आ. 393 जारी करने की तारीख: 26/10/1995

                        

अधिसूचना: SO393
धारा (ओं) भेजा: 10, 10 (23 सी), 10 (23 सी) (वी)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/10/1995
उपखंड (वी) खंड (23 सी) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा के प्रयोजन के लिए गुरूवायूर Devaswom, गुरूवायूर, सूचना देता है कहा अर्थात् निम्न शर्तों के आकलन वर्ष 1990-91 के विषय के लिए उपखण्ड: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए यह जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश या अन्यथा किसी भी है कि एक या में उपरोक्त मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड के अधिक;
व्यापार निर्धारिती और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है.
[अधिसूचना संख्या 9901 / एफ सं 197/108/87-ITA-I