39/2011 : अधिसूचना: सं. 39/2011 [एफ.सं. वी-27015/1/2011-काआ(एनसी)]/का. आ. 880(अ), तारीख: 27-4-2011
अधिसूचना सं.
39/2011
अधिसूचना तिथि
27/04/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/04/2011
हेल्प एज इंडिया द्वारा चलाए निर्दिष्ट कार्यक्रम, नई दिल्ली धारा 35AC के तहत पात्र योजना या परियोजना के रूप में अधिसूचित
धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ा (ख) के सिवा, आयकर अधिनियम, 1961 की - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - अधिसूचना संख्या में संशोधन अतः 602 (ई), 12-8 दिनांक - 1993
अधिसूचना सं. 39/2011 [F.NO.V-27015/1/2011-SO (NAT.COM)] / तो 880 (ई), 27-4-2011 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा, संख्या इतनी, उप - धारा के तहत जारी 12 अगस्त 1993, दिनांक (1) स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ 602 (ई) पढ़ा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC करने, केन्द्र सरकार, पुराने व्यक्तियों कुष्ठ और कैंसर रोगियों, बेसहारा पुराने महिलाओं के पुराने व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए घर का प्रावधान करने के लिए चिकित्सा देखभाल के लिए सीरियल नंबर 12, पर निर्दिष्ट किया था हेल्प एज इंडिया, सी -14 द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली -110016 आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1994-95 के साथ शुरुआत दो साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में तो 405 (ई) आकलन वर्ष 1999 के शुरुआत में तीन साल की अवधि के लिए 16 मार्च 1998 दिनांकित, अतः 220 (ई) के आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 3 मई 1995 दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या इतनी 553 (ई), इसलिए 82 (ई) आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2002-03 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 20 जून, 2001 दिनांकित, दिनांक 24 बढ़ा दी गई है जो -2000 जनवरी, वित्तीय वर्ष 2004-05 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 2005; इसके अलावा, अधिसूचना संख्या इतनी 482 (ई) बढ़ाया वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 29-3-2007 दिनांकित और 22 मार्च दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या इतनी 646 (ई), बढ़ा दी गई है जो किया गया था जो, वित्तीय वर्ष 2010-11 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 2010;
जबकि अधिसूचना संख्या से एसओ 17 (ई), 11 जनवरी 1994 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित. रुपये के लिए 12.95 लाख. 1295.00 लाख अधिसूचना संख्या इतनी संख्या 510 (ई), 26 मई दिनांकित, 2000 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था. रुपये के लिए 1295.00 लाख रुपए. 2000.00 लाख और अधिसूचना संख्या इतनी 1046 (ई), 18 अक्टूबर 2001 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित. रुपये के लिए 2000.00 लाख रुपए. 4000.00 लाख और अधिसूचना संख्या इतनी 82 (ई), 24 जनवरी 2005 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित. रुपये के लिए 4000.00 लाख रुपए. 6500.00 लाख; अतः 12-12-2007 सं 2199 (ई), अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था. रुपये के लिए 65.00 करोड़. 95.00 करोड़; अतः सं 2616 (ई), 14-10-2009 दिनांकित और लागत रुपये से बढ़ाया गया था. रुपये के लिए 95.00 करोड़. 120.00 करोड़.
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से बढ़ाने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा रुपये से परियोजना लागत. रुपये के लिए 120 करोड़. 170 करोड़.
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या पुराने व्यक्ति कुष्ठ रोग और कैंसर रोगियों, बेसहारा पुराने महिलाओं के पुराने व्यक्तियों के पुनर्वास, हेल्प एज इंडिया, सी -14, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016 द्वारा किया जा रहा है जो नेत्र शिविर का आयोजन करने के लिए घर का प्रावधान करने के लिए चिकित्सा देखभाल के लिए परियोजना ,
(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव के लिए 12 अगस्त 1993, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 602 (ई), हरजाना: -
कहा कि अधिसूचना में, सीरियल नंबर 12 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4) लागत का अधिकतम राशि पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए. 120 करोड़ ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 170 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.
एनएन

