आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

39/2010 [का. आ. 1140(अ)]

अधिसूचना तिथि

17/05/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/05/2010

अधिसूचना: एनसी-39/2010 [का.आ. 1140(अ)], तारीख: 17-5-2010

सूचनाएं

आयकर अधिनियम

धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना संख्या में संशोधन अतः 878 (ई), 30-11-1992 दिनांकित

अधिसूचना सं. 39/2010 [F.NO. V-27015/1/2010-SO (NAT.COM)] / तो 1140 (ई), 17-5-2010 दिनांक


जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा, संख्या इतनी, उप - धारा के तहत जारी 20 अगस्त 1997, दिनांक (1) (ख) के खंड के साथ 591 (ई) पढ़ा आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (1961 का 43) को स्पष्टीकरण, केन्द्र सरकार के सीरियल नंबर 2 पर अधिसूचित किया था, "ट्यूटोरियल और बच्चे गतिविधि हॉल / परिसर की दीवार, उपकरण, वाहन, फर्नीचर और अंजलि अस्पताल के चलने का निर्माण टीबी सेंटर और अंजलि (ग्रामीण स्वास्थ्य और विकास के लिए सोसायटी), डाक द्वारा Ranasan-Harsol-साबरकांठा, गुजरात 'में बच्चे और शैक्षिक गतिविधियों - Ranasan वाया Harsol, तालुका - Prantij, साबरकांठा, गुजरात - 383305, एक पात्र परियोजना के रूप में या आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन वर्ष 1998-99 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए योजना तो 872 (ई), बढ़ाया गया था जो निर्धारण वर्ष 2001-02 से आरंभ होने में तीन साल की अवधि के लिए 21 सितंबर 2000 दिनांकित 31 मार्च 2003 दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या इतनी 350 (ई), आकलन वर्ष 2004-05 और जो शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि के लिए आगे अधिसूचना संख्या है, तो 1003 (ई) बढ़ाया 5 जुलाई 2006 के लिए दिनांकित था वित्तीय वर्ष 2006-07 और जो शुरुआत के साथ तीन वर्ष की अवधि आगे बढ़ा दी गई अधिसूचना के अनुसार संख्या इतनी संख्या 241 (ई), वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 21 जनवरी 2009 दिनांकित;

जबकि 5 जुलाई दिनांकित अधिसूचना संख्या SO1003 (ई), द्वारा, 2006 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था. 33 लाख से अधिक रुपये का कोष निधि. रुपये के लिए 25 लाख. रुपये की संचित निधि सहित 171 लाख. 25 लाख;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा रुपये से परियोजना लागत को बढ़ाने के लिए कहा परियोजना या स्कीम. 171 लाख से अधिक रुपये का कॉर्पस फंड. रुपये के लिए 25 लाख रुपए. रुपये की संचित निधि सहित 571 लाख. 25 लाख;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा निर्दिष्ट करता है ट्यूटोरियल और बच्चे गतिविधि हॉल / परिसर की दीवार की योजना या परियोजना "निर्माण, उपकरण, वाहन, फर्नीचर और अंजलि अस्पताल, टीबी सेंटर और बच्चे और Ranasan-Harsol-साबरकांठा में शैक्षिक गतिविधियों का चल रहा है, गुजरात 'के लिए ANJALI (सोसायटी द्वारा किया जा रहा ग्रामीण स्वास्थ्य और विकास), पोस्ट - Ranasan वाया Harsol, तालुका - Prantij, साबरकांठा, गुजरात - 383305.

(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव, करने के लिए 30 नवंबर 1992 दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 878 (ई), हरजाना: -

कहा अधिसूचना में क्रम संख्या 2 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4) पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. एक कॉरपस फंड के सहित 171 लाख रुपये. 25 लाख, "पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. रुपये का कॉर्पस फंड. 25 लाख सहित 571 लाख "प्रतिस्थापित किया जाएगा.