39 : अधिसूचना: 39 जारी करने की तिथि: 26/2/2003
अधिसूचना सं.
39
अधिसूचना तिथि
26/02/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/02/2003
अधिसूचना नहीं : 39
जारी करने की तारीख : 26/2/2003
2003 डीटी की अधिसूचना संख्या 39. 26 फ़रवरी 2003.
वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना में नंबर है तो 138 (ई), भाग द्वितीय में, खंड भारत के राजपत्र में प्रकाशित 6 फ़रवरी 2003,, (असाधारण) दिनांक 3, उप - धारा (मैं) "ये नियम" के साथ शुरुआत और "2002" के साथ समाप्त शब्द और अंक के लिए 1 आइटम में, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, पेज 4 पर 6 फरवरी, 2003, दिनांक:
"ये नियम आयकर (द्वितीय संशोधन) नियम, 2003 कहा जा सकता है."
आगे सूचना के पेज 6 पर एक पैर नोट के नीचे के रूप में जोड़ा जाएगा:
"नोट: - प्रिंसिपल नियम 26 मार्च 1962 दिनांकित और आयकर (प्रथम संशोधन) नियमावली द्वारा संशोधित पिछले है, नहीं तो 969 (ई) अधिसूचना प्रकाशित किए गए थे, 2002 अधिसूचना का.आ. संख्या 104 (ई) दिनांक 28 जनवरी 2003. "
[एफ No.480/3/2002--FTD]

