आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3820

अधिसूचना तिथि

16/08/1984

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/08/1984

अधिसूचना: का. आ. 3820 जारी करने की तारीख: 16/8/1984

                        

अधिसूचना: SO3820
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 16/8/1984
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है ---: कर अधिनियम, 1961, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित
(मैं) वैकल्पिक विकास, कलकत्ता में क्षेत्रीय पर्यावरण और विज्ञान के अध्ययन के लिए केंद्र सरकार, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
वैकल्पिक विकास, कलकत्ता में क्षेत्रीय पर्यावरण और विज्ञान के अध्ययन के लिए केंद्र.
इस अधिसूचना 29-4-1984 से 31-12-1984 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5942 / एफ सं 203/152/84/ITA-II]