आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

382

परिपत्र की तिथि

04/05/1984

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/05/1984

परिपत्र: सं 376, 04-05-1984 दिनांकित

प्र.45. खंड (vi) के तहत विदेश में वितरित मशीनरी और संयंत्र की खरीद के लिए विचार में गैर निवासियों को आवंटित भारतीय कंपनियों के शेयरों की कराधान / (सात) की उपधारा (1)

1 खण्ड (छह) और (सात) 1976/01/06 से प्रभावी वित्त अधिनियम, 1976, द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) में डाला गया है.नतीजतन, रॉयल्टी और तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के माध्यम से आय इन प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट मामलों में एकत्रित होने या भारत में पैदा समझा जाता है.

ऊपर सामान्य स्थिति को दो अपवाद, हालांकि, कर रहे हैं.  सबसे पहले, एकमुश्त ध्यान ड्राइंग या किसी भी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल से संबंधित विनिर्देशन का भारत के बाहर स्थानांतरण, या किसी भी तारीख का सम्मान, प्रलेखन में भारत से बाहर जानकारी के प्रदान करने के लिए 1976/01/04 से पहले बनाया अनुमोदित समझौते के तहत भुगतान , डिजाइन, गुप्त फार्मूला या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न, या इसी तरह की अन्य संपत्ति अर्जित किए जाने या भारत में पैदा नहीं समझा जाता है, और दूसरे, उस तारीख से पहले किया अनुमोदित समझौते के तहत तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के माध्यम से आय अर्जित करते हैं या उठता समझा नहीं है भारत में.

प्र.20. इस संदर्भ में कुछ सवालों के 1969 के लोक सर्कुलर नंबर 21 में निहित स्पष्टीकरण लागू किया जाएगा कि क्या करने के रूप में उठाया गया है.  इस परिपत्र के पैरा 11 में, यह है कि शेयरों तकनीकी पता है कि कैसे या सेवाओं, या मशीनरी और संयंत्र के विदेश में वितरण के विदेश हस्तांतरण के लिए विचार में एक भारतीय कंपनी के निगमन के समय पर जारी किए गए हैं, जहां एक मामले में, कहा गया था और भुगतान (2) (बी) आय एकत्रित या उत्पन्न होने वाली या एकत्रित होने या भारत में पैदा होती समझा, के रूप में कोई प्रयास मात्र है पर इस तरह के लेनदेन पर लाभ या लाभ कर में लाने के लिए विभाग द्वारा किया जाना चाहिए धारा 5 के तहत कर योग्य नहीं है शेयरों की situs भारत में है कि जमीन.

(3) वित्त अधिनियम, 1976 के बारे में लाया संशोधन के एक परिणाम के रूप में, सहयोग समझौतों के अनुसरण में भुगतान तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस 1 अप्रैल 1976 के बाद पर या में प्रवेश किया, धारा 5 के तहत कर के दायरे में हैं (2) (बी) .1969 के सर्कुलर नंबर 21 के पैरा 11 की सामग्री भारतीय कंपनियों के शेयरों में मशीनरी और संयंत्र के विदेश में वितरण के लिए एक अनिवासी को आवंटित कर रहे हैं, जहां केवल मामलों को कवर किया जाएगा.  भारतीय कंपनियों के शेयरों में मशीनरी और संयंत्र के लिए ध्यान में आवंटित कर रहे हैं, भुगतान में एम्बेडेड आय भारतीय कंपनियों के शेयरों में भारत में स्थित हैं और आय में प्राप्त तदनुसार आयकर के दायित्व को आकर्षित करेगा के रूप में भारत में प्राप्त होगा भारत.

(4) कानूनी स्थिति को देखते हुए कहा, परिपत्र के पैरा 11 में रियायतें अतिरिक्त कानूनी रियायतों की प्रकृति में हैं और बोर्ड एक ही वापस लेने का फैसला किया है.  तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया के रूप में लोक सर्कुलर नंबर 21 के अनुच्छेद 11,, इसलिए इलाज किया जा सकता है.

परिपत्र: नहीं 382 [एफ सं 484/12/78-FTD], 1984/04/05 दिनांकित.