आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3815

अधिसूचना तिथि

04/04/1984

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/04/1984

अधिसूचना: का. आ. 3815 जारी करने की तारीख: 4/4/1984

                        

अधिसूचना: SO3815
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1984/04/04
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 3932 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/275/80-ITA. द्वितीय), 10-4-81 दिनांकित, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, उप खंड के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के, 1962 आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पढ़ने की , निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी 'एसोसिएशन' के तहत: -
(मैं) विज्ञान, पुणे, की खेती के लिए महाराष्ट्र एसोसिएशन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
साइंस, पुणे की खेती के लिए महाराष्ट्र एसोसिएशन.
इस अधिसूचना 1984/06/03 से 1987/05/03 के लिए तीन साल की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 5744 / एफ 203/12/84-ITA सं. द्वितीय