आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3812

अधिसूचना तिथि

04/04/1984

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/04/1984

अधिसूचना: का. आ. 3812 जारी करने की तारीख: 4/4/1984

                        

अधिसूचना: SO3812
धारा (ओं) भेजा: 35CCB
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1984/04/04
यह इस संस्था / संघ नीचे उल्लेख किया है और इसके अंतर्गत दिए गए अपने कार्यक्रम आयकर नियमों के नियम 6AAC तहत विहित प्राधिकारी जा रहा है, सचिव, पर्यावरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है 1962, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35CCB के प्रयोजन के लिए:
संस्था का नाम
ग्रामीण विकास, Mithapur के लिए टाटा केमिकल्स सोसायटी.
कार्यक्रम
1 वनरोपण.
प्र.20. मृदा संरक्षण.
(3) बर्ड Sancturay, वन्य जीव संरक्षण.
(4) संरक्षण शिक्षा कार्यक्रम.
उप - धारा के तहत संस्था (2), और (ii) उप - धारा के तहत कार्यक्रम के लिए (1) अनुभाग 35CCB के लिए विहित प्राधिकारी, अर्थात् (i) द्वारा दी दोनों मंजूरी तीन साल की अवधि के लिए वैध हैं निम्न स्थितियों के लिए 1984/01/01 विषय से शुरू:
(मैं) ग्रामीण विकास, Mithapur, गुजरात राज्य के लिए टाटा केमिकल सोसायटी, संरक्षण गतिविधियों के लिए यह द्वारा प्राप्त दान की एक अलग खाते रखेगा.
(Ii) सोसायटी हर साल 30 जून तक हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को संरक्षण कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा.
(Iii) सोसायटी उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और करने के लिए इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा आयकर के संबंधित आयुक्त.
(चतुर्थ) की मंजूरी विहित प्राधिकारी की निरंतर संतुष्टि के अधीन है और आवश्यक माना जाता है, पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस लिया जा सकता है.
[सं 5741 / एफ 203/71/84-ITA सं. द्वितीय]