आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

38/2011

अधिसूचना तिथि

27/04/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/04/2011

अधिसूचना: सं. 38/2011 [एफ.सं. वी-27015/1/2011-काआ(एनसी)]/का. आ. 879(अ), तारीख: 27-4-2011

हेल्प एज इंडिया द्वारा हेल्प एज इंडिया के काम के लिए एक सामान्य निकाय निधि भवन, नई दिल्ली धारा 35AC के तहत पात्र योजना या परियोजना के रूप में अधिसूचित

धारा 35AC, विवरण के साथ पढ़ा (ख) के सिवा, आयकर अधिनियम, 1961 की - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या योजनाओं - अधिसूचना संख्या में संशोधन अतः 998 (ई), 5-7 दिनांकित - 2006

अधिसूचना सं. 38/2011 [F.NO.V-27015/1/2011-SO (NAT.COM)] / तो 879 (ई), 27-4-2011 दिनांक

जबकि 5 जुलाई 2006, धारा के तहत जारी (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की दिनांक वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 998 (ई), की अधिसूचना द्वारा , 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार हेल्प एज इंडिया, सी -14, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली द्वारा 'हेल्प एज इंडिया के काम के लिए एक सामान्य निकाय निधि का निर्माण', सीरियल नंबर 16 में अधिसूचित किया था - एक पात्र परियोजना के रूप में, 110016 या तीन साल की अवधि के लिए योजना वित्तीय वर्ष के साथ शुरुआत 2006-07 और जो आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है अतः 2048 (ई) वित्तीय वर्ष 2009-10 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 25 जून, 2009 दिनांकित;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से बढ़ाने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया निष्पादित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा रुपये से परियोजना लागत. रुपये को संचित निधि के रूप में 20 करोड़. कॉरपस फंड के रूप में 30 करोड़;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या परियोजना हेल्प एज इंडिया, सी -14 से बाहर किया जा रहा है जो "हेल्प एज इंडिया के काम के लिए एक सामान्य निकाय निधि बिल्डिंग", कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली 110016;

(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव, करने के लिए, 5 जुलाई, 2006 दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 998 (ई), हरजाना: -

कहा कि अधिसूचना में, सीरियल नंबर 16 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4) लागत का अधिकतम राशि पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए. 20 करोड़ कॉरपस फंड के रूप में ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. संचित निधि के रूप में 30 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.

एनएन