38 : अधिसूचना: 38 जारी करने की तिथि: 25/2/2003
अधिसूचना सं.
38
अधिसूचना तिथि
25/02/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
25/02/2003
अधिसूचना नहीं : 38
धारा (ओं) भेजा : एस. 10 (15) (चतुर्थ) (एच)
जारी करने की तारीख : 25/2/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 38, डीटी. 25 फ़रवरी 2003
उपखंड (चतुर्थ) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (15) के मद (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कर मुक्त बांड (सीरीज को निर्दिष्ट रुपए की सालाना एक लाख प्रति 8.20% की ब्याज ले जाने के 5 वीं का अंत, 6, 7, 8, और 9 साल में एक डाल / कॉल विकल्प, के साथ 10 वर्षों के बाद प्रतिदेय XVIII) सुरक्षित प्रतिदेय, गैर संचयी कर मुक्त बॉन्ड कहा मद के प्रयोजन के लिए वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान, इंडिया लिमिटेड के परमाणु ऊर्जा निगम द्वारा जारी 18000001-18007000 विशिष्ट संख्या असर रुपए सत्तर करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए प्रत्येक:
इस तरह के बांड का धारक उसकी / उसके नाम और कहा कि कंपनी के साथ पकड़े रजिस्टरों ही कहा कि अगर मद के अंतर्गत लाभ देय नहीं होगी.
[एफ सं 178/11/2002-ITA-I]

