आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

379

अधिसूचना तिथि

23/11/1978

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

23/11/1978

अधिसूचना: का. आ. 379 जारी करने की तिथि: 23/11/1978

                        

अधिसूचना: SO379
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 23/11/1978
इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1569 एफ नहीं 203/167/76-ITA की निरंतरता में. द्वितीय दिनांक 30 नवम्बर 1976, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, उप - धारा (1) के खंड के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आयकर अधिनियम, 1961 के 35, (द्वितीय) आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ा, निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: -
(मैं) उस संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) संस्था 31 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में प्रत्येक वर्ष मई.
संस्थान
श्री Mullapudi Venkataramanamma मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, टनुकु, पश्चिम गोदावरी जिला., आंध्र प्रदेश.
यह अधिसूचना 29 नवंबर 1980 को 30 नवंबर, 1978 से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 2592 / एफ 203/159/78-ITA सं. द्वितीय