377 : अधिसूचना: का. आ. 377 जारी करने की तिथि: 22/11/1978
अधिसूचना सं.
377
अधिसूचना तिथि
22/11/1978
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/11/1978
अधिसूचना: SO377
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 22/11/1978
इस विभाग की अधिसूचना संख्या 1346 एफ नहीं 203/43/76-ITA.II, दिनांक 5 जून 1976 की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था चिकित्सा की भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है रिसर्च, नई दिल्ली, उप खंड के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की,, (द्वितीय) आयकर नियमों के नियम 6 के साथ 1962 में पढ़ा , निम्न शर्तों के अधीन चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: -
(1) कि संस्था चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(2) यह संस्था 31 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा नीचे रखी और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूप में हाल ही में प्रत्येक वर्ष मई.
संस्थान
मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान, बंगलौर के नेशनल इंस्टीट्यूट.
यह अधिसूचना 4 जून 1980 को 5 जून 1978 से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 2590 / एफ सं 203/136/78-ITA.II]

