3756 : अधिसूचना: का. आ. 3756 जारी करने की तारीख: 26/8/1982
अधिसूचना सं.
3756
अधिसूचना तिथि
26/08/1982
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/08/1982
अधिसूचना: SO3756
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 26/8/1982
19-5-1979 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 2825 (एफ नहीं 203/46/79--ITA. द्वितीय), की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी विभाग (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पढ़ा, 1962, निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी 'एसोसिएशन' के तहत: ---
(I) भारतीय कॉपर सूचना केन्द्र, कलकत्ता, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा केंद्र इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि केंद्र सरकार 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
भारतीय कॉपर सूचना केन्द्र, कलकत्ता.
इस अधिसूचना 1982/01/04 से 31-3-1984 को दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4879 / एफ 203/56/82---ITA सं. द्वितीय]

