3751 : अधिसूचना: का. आ. 3751 जारी करने की तारीख: 20/6/1985
अधिसूचना सं.
3751
अधिसूचना तिथि
20/06/1985
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/06/1985
अधिसूचना: SO3751
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 20/6/1985
इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 3912 की निरंतरता में (एफ नहीं 203/183/80-ITA. द्वितीय) ([1981] 131 आईटीआर (सेंट) 180 में मुद्रित), 24 मार्च 1981 दिनांकित, यह एतद्द्वारा के लिए अधिसूचित किया है नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों (तीन) के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी (1), 1961 आयकर अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा की , आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ने के निम्नलिखित शर्तों के श्रेणी "संस्था" विषय के तहत: -
विकास, विकल्प, कलकत्ता, में क्षेत्रीय, पर्यावरण और विज्ञान के अध्ययन के लिए केंद्र के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i).
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
विकास, विकल्प, कलकत्ता में क्षेत्रीय पर्यावरण और विज्ञान के अध्ययन के लिए केंद्र.
यह अधिसूचना 31 मार्च 1987 को 1 अप्रैल 1984 से एक अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6290 (एफ नहीं 203/88/85-ITA.II)

