आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

373

परिपत्र की तिथि

14/12/1983

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/12/1983

परिपत्र: सं 373, 14-12-1983 दिनांकित

312.          भविष्य निधि पर मान्यता प्राप्त करने के लिए योगदान - नियम 68 और भविष्य निधि में संशोधन खातों से गृह निर्माण अग्रिम गवर्निंग आयकर नियम का 69 - संशोधित नियम के अनुसार फैसला करने के लिए बिंदु पर लंबित मामलों.

1बोर्ड के कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों से गृह निर्माण अग्रिम के संबंध में नियमों को नियंत्रित करने वाले आयकर नियम, 1962 के नियम 68 में संशोधन के लिए, आदि विभिन्न संघों / यूनियनों / कक्षों / उद्योगों से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया है.  नियम 68/69 के बाद से अलग से परिचालित किया जा रहा है जो 1983/01/11 दिनांकित ख़बरदार बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 789, संशोधन किया गया है.यह सभी लंबित मामलों, इस बिंदु पर, कहा अधिसूचना के अनुसार निर्णय लिया जाना चाहिए कि अनुरोध किया है.

प्र.20. अधिसूचना की कॉपी भी आयकर विभाग के सभी कार्यालयों और उप कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए.

परिपत्र: नहीं 373 [एफ सं 215/43/83-IT (ए) द्वितीय], 14-12-1983 दिनांकित.