370 : परिपत्र: सं 370, 03-10-1983 दिनांकित
परिपत्र सं.
370
परिपत्र की तिथि
03/10/1983
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
03/10/1983
1157. 21-12-1974 सर्कुलर नं 155, में निहित स्पष्टीकरण जिसका कर देयता दाता द्वारा वहन किया है अनिवासी के मामले में स्रोत पर कटौती करने की कर की उचित अभिकलन सुनिश्चित करने के लिए इस बात को दोहराया
स्पष्टीकरण 1
1यह भुगतान गैर निवासियों और अनिवासी द्वारा देय कर भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है करने के लिए बना रहे हैं जहां कुछ मामलों में, धारा 195 के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है कि बोर्ड के ध्यान में आ गया है. नतीजतन ऐसे व्यक्तियों क्रमशः और भी खंड 276B के तहत सजा, धारा 201 (1 ए) और धारा 221 के तहत ब्याज और दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बन जाते हैं.
प्र.20. 21-12-1974 दिनांकित बोर्ड के परिपत्र सं 155, [स्पष्टीकरण 2] जिसका कर देयता दाता द्वारा वहन किया जा रहा है एक अनिवासी के मामले में धारा 195 के तहत स्रोत पर कटौती करने की कर की गणना की विधि की रूपरेखा और केन्द्र सरकार के ऋण के लिए अपनी भुगतान.इस परिपत्र के पैरा 2, 3 और 4 नीचे प्रतिलिपि हैं:
"2. एक अनिवासी को देय राशि के हाथ में कर के लिए उसे (अनिवासी द्वारा देय कर भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है, जहां यानी,) कर की शुद्ध, आय प्रभार्य भुगतान किया जाना निर्धारित है कहां प्राप्तकर्ता, इस तरह कुल राशि पर टैक्स घटाने के बाद, आय की निर्धारित शुद्ध राशि छोड़ना होगा के रूप में इस तरह के एक राशि को कर भुगतान की शुद्ध कमाई करने वाली द्वारा निर्धारित किया जाता है.तदनुसार, अनिवासी प्राप्तकर्ता के हाथ में कर के लिए राशि प्रभार्य इस राशि को कमाई की जाएगी और यह कर धारा 195 के प्रावधानों के द्वारा आवश्यकता के रूप में काटी जाती है कि यह ऊपर की कमाई की राशि के संदर्भ में है.
(3)एक अनिवासी व्यक्ति को भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, करों की शुद्ध भुगतान किया जाना निर्धारित की गई हैं जो किसी भी रकम ध्यान से धारा 195 द्वारा आवश्यकता के रूप में कर की गणना स्रोत पर कटौती की जाएगी कि नोट करना चाहिए, शुद्ध करने के लिए संदर्भ के साथ नहीं बनाया जाना चाहिए अनिवासी को देय लेकिन उपरोक्त के रूप में सकल राशि के संदर्भ में बनाया जाना चाहिए कर राशि की.इस तरह से स्रोत पर कर की कटौती के किसी भी तरह के भुगतान अनिवासी करने के लिए किया जाता है हर समय किया जाना चाहिए.
(4)अनुभाग 200 से आवश्यक के रूप में इतनी गणना की और कर कटौती आयकर नियम, 1962 और जमीन पर नहीं रोका जाना चाहिए के नियम 30 के साथ पढ़ा, केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाना चाहिए कि कर लूंगा, किसी भी मामले में , नियमित आकलन अनिवासी भुगतानकर्ता के मामले में किया जाता है जब अंततः भुगतान करने व्यक्तियों द्वारा भुगतान किया. "
(3)कर की सही राशि गैर निवासियों के भुगतान के समय में और कटौती, इस तरह के कर के बाद धारा 195 के तहत स्रोत पर कटौती की जाती है कि यह सुनिश्चित करने के लिए इतनी के रूप में 21-12-1974 को अपील बोर्ड के परिपत्र सं 155, की सामग्री को दोहराया जा रहा है निर्धारित समय के भीतर केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाता है.
परिपत्र: सं 370 [F.No. 391/3/78-FTD], 1983/03/10 दिनांकित.
स्पष्टीकरण 2
1Section195 एक अनिवासी, किसी भी ब्याज ("प्रतिभूतियों पर ब्याज" न हो) या घटा आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी अन्य राशि (लाभांश नहीं किया जा रहा) प्रभार्य, को भुगतान के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति पर एक सांविधिक दायित्व लगाता बल में दरों पर आयकर वह एक एजेंट के रूप में आयकर उस पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी खुद है जब तक. भारत में गाया तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और भुगतान के तरीके के द्वारा एक गैर निवासी को भुगतान के स्रोत पर कर कटौती की पूर्वोक्त आवश्यकता लागू होगा जो करने के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य रकम का सामान्य उदाहरण हैं. शब्द "बल में दरों" प्रासंगिक वर्ष के वित्त अधिनियम में इस निमित्त विनिर्दिष्ट आयकर की दरों का मतलब है.
प्र.20. एक अनिवासी को देय राशि के हाथ में कर के लिए उसे (अनिवासी द्वारा देय कर भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है, जहां यानी,) करों की शुद्ध, आय प्रभार्य भुगतान किया जाना निर्धारित है कहां प्राप्तकर्ता इस तरह कुल राशि पर टैक्स घटाने के बाद, आय की शर्त लगाना शुद्ध राशि छोड़ना होगा इस तरह के एक राशि को कर भुगतान की शुद्ध रूप में कमाई करने वाली द्वारा निर्धारित किया जाता है.तदनुसार, अनिवासी प्राप्तकर्ता के हाथ में कर के लिए राशि प्रभार्य इस राशि की कमाई की होगी, और यह कर धारा 195 के प्रावधानों के द्वारा आवश्यकता के रूप में काटी जाती है कि यह ऊपर की कमाई की राशि के संदर्भ में है.
(3)एक अनिवासी व्यक्ति को भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों, करों की शुद्ध भुगतान किया जाना निर्धारित की गई हैं जो किसी भी रकम ध्यान से धारा 195 द्वारा आवश्यकता के रूप में कर की गणना स्रोत पर कटौती की जाएगी कि नोट करना चाहिए, शुद्ध करने के लिए संदर्भ के साथ नहीं बनाया जाना चाहिए अनिवासी को देय लेकिन उपरोक्त के रूप में सकल राशि के संदर्भ में बनाया जाना चाहिए कर राशि की.इस तरह से स्रोत पर कर की कटौती के किसी भी तरह के भुगतान अनिवासी करने के लिए किया जाता है हर समय किया जाना चाहिए.
(4)अनुभाग 200 नियम 30 के साथ पढ़ा है और कर, किसी भी मामले में, भुगतान करने वाले व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएगा कि जमीन पर नहीं रोका जाना चाहिए द्वारा अपेक्षित के रूप में इतनी गणना की और कर कटौती केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाना चाहिए नियमित आकलन अनिवासी भुगतानकर्ता के मामले में किया जाता है अंततः जब.
प्र.5. कर या आयकर अधिनियम के प्रावधानों के द्वारा आवश्यकता के रूप में कर का भुगतान करने के लिए विफलता घटा विफलता अनुभाग 221 के साथ पठित धारा 201 के तहत दंड का भागी एक व्यक्ति को प्रस्तुत करना होगा. इसके अलावा उन्होंने यह भी कर ऐसी कर वास्तव में भुगतान किया जाता है जिस तारीख को घटाया होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष 12 फीसदी की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए धारा 201 (1 ए) के तहत दोषी होगा. यह उचित कारण या बहाना के बिना एक व्यक्ति घटा विफल रहता है या घटाने के बाद अध्याय XVII बी के प्रावधानों के तहत आवश्यक रूप से कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह कठोर कारावास के साथ दंडनीय होगा कि प्रदान की जाती है जिसमें ध्यान भी, धारा 276B के लिए आमंत्रित किया है छह महीने तक का हो सकता है, और भी इस तरह के कर छूट होने की दिनांक से इस तरह के कर की राशि पर प्रतिवर्ष पंद्रह फीसदी की दर से गणना की एक राशि से कम नहीं होगी जो ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा जो एक अवधि के लिए इस तरह के टैक्स वास्तव में भुगतान किया जाता है जिस पर तारीख करने के लिए.
परिपत्र: सं 155 [F.No. 484/31/74-FTD], 21-12-1974 दिनांकित.

