37/2012 : अधिसूचना: 37 जारी करने की तिथि: 12/9/2012
अधिसूचना सं.
37/2012
अधिसूचना तिथि
12/09/2012
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/09/2012
आयकर (ग्यारहवें संशोधन) नियम, 2012 - नियम 31ACB, 37J, फार्म नं 26A और 27BA की निवेशन
अधिसूचना नहीं. 37/2012 [f.no. 142/18/2012-so (टीपीएल)], 2012/12/09 दिनांकित
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -
1 (1) इन नियमों का आयकर (11 वें संशोधन) नियम, 2012 कहा जा सकता है.
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.
प्र.20. आयकर नियम, 1962 में, ("नियमों कहा" के रूप में इसके बाद के लिए कहा गया है) -
(क) नियम 31ACA के बाद, निम्नलिखित नियम, अर्थात् डाला जाएगा: -
"उप - धारा को पहले परंतुक के तहत एकाउंटेंट की प्रस्तुत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन (1) धारा 201 के
31ACB. (1) धारा 201 की उपधारा के लिए सबसे पहले परंतुक के तहत एक एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र "फार्म No.26A में प्रस्तुत किया जाएगा;
(ख) नियम 37 के बाद मैं, निम्नलिखित नियम, अर्थात् डाला जाएगा: -
"अनुभाग 206C की उप - धारा (6A) के लिए सबसे पहले परंतुक के तहत एकाउंटेंट की प्रस्तुत प्रमाण पत्र के लिए आवेदन
37J. खंड 206C की उप - धारा (6A) के लिए सबसे पहले परंतुक के तहत एक एकाउंटेंट से प्रमाण पत्र फार्म सं 27BA में प्रस्तुत किया जाएगा. "
(3) कहा नियमों के परिशिष्ट द्वितीय में. -
(एक) फार्म नं 26 के बाद, निम्न प्रपत्र अर्थात्, डाला जाएगा. -
"फार्म सं 26A
[नियम 31ACB देखें]
आयकर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (1), 1961 के लिए पहले परंतुक के तहत लेखाकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र
मैं (नाम) _________________________ (दाता का नाम) के मामले ______________________ में (धारा 204 के अर्थ के भीतर) भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ पैन # (दाता के पैन) __________________________________________ और टैन (दाता के टैन) ______________________ स्थित साथ (दाता का पता) _____________________________________ पर
मैं इसके द्वारा मैं, भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति पूरी की कटौती या कर के किसी भी भाग के बिना _________________ के लिए / (आदाता का नाम) के खाते में जमा _____________________ रुपए की राशि का भुगतान किया था की जा रही है कि राज्य है
पेयी उप - धारा को पहले परंतुक में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा कर दिया है कि एक एकाउंटेंट प्रमाणित से एक प्रमाण पत्र (1) आयकर अधिनियम की धारा 201 के, 1961 इस फार्म के लिए अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है
मैं आगे धारा 201 कर * के non-deduction/short कटौती के लिए रुपयों _______ की राशि की उप - धारा (1 ए) के तहत ब्याज मेरे द्वारा इस प्रकार हैं, जिनमें से विवरण दिया गया है कि राज्य -
| बीएसआर कोड / ** 24G रसीद संख्या (बिन के पहले सात अंक) | चालान सीरियल नंबर / ** डीडीओ सीरियल नंबर (बिन के अंतिम पाँच अंक) | स्थानांतरण वाउचर का चालान / ** तारीख के माध्यम से जमा की तिथि |
या
* अभी तक मेरे द्वारा भुगतान नहीं किया गया है
| स्थान | हस्ताक्षर |
| तिथि | प |
सरकार कटौती करने के मामले में # "पान reqd नहीं" का उल्लेख किया जाना चाहिए
* लागू नहीं है, जो भी हटाएं
** भुगतान के लिए चालान के उत्पादन के बिना बनाया
एनेक्सर ए
उप - धारा को पहले परंतुक के तहत लेखाकार का प्रमाणपत्र (1) आदाता द्वारा टैक्स आदि की आय, भुगतान की वापसी की प्रस्तुत प्रमाणित करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 201 के
मैं / हम * इसके द्वारा मैं / हम प्रासंगिक खातों, दस्तावेजों और (नाम और पैन के साथ आदाता का पता) __________________________________________________ अवधि के लिए ___________________ और एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रमाणित के अभिलेखों की जांच की है कि * पुष्टि:
(मैं) ____________________ (दाता) पूरी की कटौती या अध्याय XVII बी के प्रावधानों के अनुसार कर के किसी भी भाग के बिना ________________ (पेयी) के खाते में निम्नलिखित राशि के लिए भुगतान या जमा किया है
| भुगतान की प्रकृति | भुगतान या क्रेडिट की तिथि | टैक्स घटाया था धारा के तहत जो | राशि का भुगतान या श्रेय | कर छूट की राशि | किसी भी अगर राशि का विवरण, कटौती की | |
| कटौती की राशि | कटौती की तिथि | |||||
(Ii) निवासी है जो आदाता, ऊपर (मैं) में निर्दिष्ट भुगतान करने ______________ प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आय के बारे में उनकी वापसी सुसज्जित किया गया है. आदाता द्वारा दायर आयकर रिटर्न का विवरण निम्न प्रकार हैं -
| दाखिल रिटर्न की तिथि | ई दायर या कागज वापसी यानी कि दायर करने की विधि | दायर की वापसी की पावती संख्या | यदि निर्धारण अधिकारी के कागज वापसी पदनाम और पते | दायर की वापसी के अनुसार कुल कर योग्य आय की राशि | बदले में घोषित आय पर देय टैक्स | भुगतान कर का विवरण |
(Iii) पेयी राशि उसके द्वारा इस प्रकार हैं जिसका ब्यौरा दायर आयकर रिटर्न में अपनी कर योग्य आय की गणना के लिए (i) में निर्दिष्ट को ध्यान में रखा गया है -
| टैक्स काट लिया नहीं किया गया है जिस पर रसीद | रसीद के लिए जिम्मेदार है, जिसके तहत आय के प्रमुख | रसीद के लिए जिम्मेदार है, जिसके तहत आय के सिर के नीचे सकल प्राप्ति | रसीद के लिए जिम्मेदार है, जिसके तहत आय के सिर के तहत कर योग्य आय की राशि |
(Iv) यह दी गई सूचना सभी मामलों में सत्य और सही है और कोई प्रासंगिक जानकारी छुपा या रोक लगाई गई है कि यह सुनिश्चित किया गया है
(V) मैं और न ही मेरे साथी के किसी भी न तो, एक निर्देशक, साथी या उपरोक्त संस्थाओं या उसके संबंधित चिंताओं का एक कर्मचारी है
मैं / हम * पूरी तरह से इस प्रमाण पत्र में किए गए किसी भी बयान से साबित कर दिया कि अगर गलत या झूठी, मुझे / हमें * कानून में निर्धारित किया जा सकता है या अन्यथा न्यायसंगत रूप में किसी भी दंडात्मक या अन्य परिणामों के लिए उत्तरदायी प्रस्तुत करना होगा कि समझने
(हस्ताक्षर और टिकट / हस्ताक्षरकर्ता की सील)
† लेखाकार
| स्थान | हस्ताक्षरकर्ता का नाम |
| तिथि | पूर्ण पता |
| सदस्यता सं |
नोट:
1 * लागू नहीं है, जो भी हटाएं
प्र.20. † इस प्रमाण पत्र के द्वारा दिया जा रहा है -
(मैं) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थ में एक चार्टर्ड एकाउंटेंट; या
(Ii) किसी राज्य के संबंध में, उप - धारा में प्रावधान के आधार पर है, जो किसी भी व्यक्ति, (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 के नियुक्त किए जाने की हकदार (1956 का 1), एक के रूप में कार्य करने के लिए उस राज्य में पंजीकृत कंपनियों के लेखा परीक्षक "
(ख) फार्म सं 27B के बाद, निम्न प्रपत्र अर्थात्, डाला जाएगा. -
"फार्म सं 27BA
[नियम 37J देखें]
आयकर अधिनियम की धारा 206C की उप - धारा (6A) के लिए सबसे पहले परंतुक के तहत लेखाकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत, 1961 के लिए प्रपत्र
मैं (नाम) ____________________ (विक्रेता / licensor / पट्टादाता का नाम) के मामले ________________________________ पैन # (विक्रेता / licensor / पट्टादाता के पैन) के साथ ___________________ और टैन (टैन के अनुभाग 206C के तहत कर संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हूँ विक्रेता licensor / पट्टादाता) ____________________ विक्रेता / licensor / पट्टादाता की (पता) पर स्थित _______________
मैं इसके (खरीदार / लाइसेंसधारी / पट्टेदार का नाम) के खाते में डेबिट से मैं, कर संग्रह के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के पूरे के संग्रह या कर के किसी भी भाग के बिना _________________ _______________ रुपए की राशि प्राप्त की थी की जा रही है कि राज्य है.
खरीदार / लाइसेंसधारी / पट्टेदार आयकर अधिनियम की धारा 206C की उप - धारा (6A) के लिए सबसे पहले परंतुक में उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा कर दिया है कि प्रमाणित लेखाकार से एक प्रमाण पत्र, 1961 इस फार्म के लिए अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है .
मैं आगे, राज्य कि (7) टैक्स की गैर संग्रह लघु संग्रह के लिए रुपयों ____________ की राशि अनुभाग 206C की उप - धारा के तहत ब्याज
* मेरे द्वारा भुगतान किया गया है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैं: -
| बीएसआर कोड / ** 24G रसीद संख्या (बिन के पहले सात अंक) | चालान सीरियल नंबर / ** डीडीओ सीरियल नंबर (बिन के अंतिम पाँच अंक) | स्थानांतरण वाउचर का चालान / ** तारीख के माध्यम से जमा की तिथि |
या
* अभी तक मेरे द्वारा भुगतान नहीं किया गया है.
| स्थान:.............. | हस्ताक्षर: |
| date | Designation |
सरकार कटौती करने के मामले में #, "पान reqd नहीं" का उल्लेख किया जाना चाहिए.
* लागू नहीं है, जो भी हटाएं.
** सरकार deductor द्वारा चालान के उत्पादन के बिना किए गए भुगतान के लिए.
एनेक्सर ए
आय की वापसी की प्रस्तुत प्रमाणित करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206C की उप - धारा (6A) के लिए सबसे पहले परंतुक के तहत लेखाकार का प्रमाण पत्र, खरीदार / लाइसेंसधारी / पट्टेदार द्वारा कर आदि का भुगतान
मैं / हम * इसके द्वारा मैं / हम प्रासंगिक खातों, दस्तावेजों और (नाम और पैन के साथ क्रेता / लाइसेंसधारी / पट्टेदार का पता) ____________________ अवधि के लिए _______________ और एतद्द्वारा निम्नलिखित प्रमाणित के अभिलेखों की जांच की है कि * पुष्टि:
(मैं) ______________________________ (विक्रेता / licensor / पट्टादाता) से प्राप्त या पूरे के संग्रह या के प्रावधानों के अनुसार कर के किसी भी भाग के बिना _______________________ (खरीदार / लाइसेंसधारी / पट्टेदार) के खाते में राशि निम्नलिखित डेबिट किया गया है अध्याय XVII- बी बी
| रसीद की प्रकृति | रसीद या डेबिट की तिथि | टैक्स संग्रहणीय था जिसके तहत धारा | राशि प्राप्त या डेबिट किया | राशि कर संग्रहणीय | राशि का विवरण, यदि कोई हो, एकत्र | |
| एकत्र राशि | संग्रह की तिथि | |||||
(Ii) क्रेता / लाइसेंसधारी / पट्टेदार, (मैं) ऊपर में निर्दिष्ट रसीद को _________________ प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आय के बारे में उनकी वापसी सुसज्जित किया गया है. खरीदार / लाइसेंसधारी / पट्टेदार द्वारा दायर आयकर रिटर्न का विवरण निम्न प्रकार हैं -
| दाखिल रिटर्न की तिथि | ई दायर या कागज वापसी यानी कि दायर करने की विधि | दायर की वापसी की पावती संख्या | यदि निर्धारण अधिकारी के कागज वापसी पदनाम और पते | दायर की वापसी के अनुसार कुल कर योग्य आय की राशि | बदले में घोषित आय पर देय टैक्स | भुगतान कर का विवरण |
(Iii) क्रेता / लाइसेंसधारी / पट्टेदार खाते में उसके द्वारा दायर आयकर रिटर्न में अपनी कर योग्य आय की गणना के लिए (i) में निर्दिष्ट राशि ले ली है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार हैं: -
| टैक्स एकत्र नहीं किया गया है जिस पर भुगतान | भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जिसके तहत आय के प्रमुख | भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जिसके तहत आय के सिर के नीचे सकल भुगतान | भुगतान के लिए जिम्मेदार है, जिसके तहत आय के सिर के तहत कर योग्य आय की राशि |
(Iv) यह दी गई सूचना सभी मामलों में सत्य और सही है और कोई प्रासंगिक जानकारी छुपा या रोक लगाई गई है कि यह सुनिश्चित किया गया है
(V) मैं और न ही मेरे साथी के किसी भी न तो, एक निर्देशक, साथी या उपरोक्त संस्थाओं या उसके संबंधित चिंताओं का एक कर्मचारी है
मैं / हम पूरी तरह से इस प्रमाण पत्र में किए गए किसी भी बयान से साबित कर दिया कि अगर गलत या झूठी, मुझे / हमें * कानून में निर्धारित किया जा सकता है या अन्यथा न्यायसंगत रूप में किसी भी दंडात्मक या अन्य परिणामों के लिए उत्तरदायी प्रस्तुत करना होगा समझते हैं कि *.
(हस्ताक्षर और टिकट / हस्ताक्षरकर्ता की सील)
† लेखाकार
| स्थान:.............. | हस्ताक्षरकर्ता के नाम .............................. |
| date | पूरा पता: ............................................ |
| सदस्यता सं ...................................... |
नोट:
1 * लागू नहीं है, जो भी हटाएं.
2. † इस प्रमाण पत्र के द्वारा दिया जा रहा है
(मैं) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 (1949 का 38) के अर्थ के भीतर एक चार्टर्ड एकाउंटेंट; या
(Ii) किसी राज्य के संबंध में, उप - धारा में प्रावधान के आधार पर है, जो किसी भी व्यक्ति को, (2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 के नियुक्त किए जाने की हकदार (1956 का 1), एक के रूप में कार्य करने के लिए उस राज्य में पंजीकृत कंपनियों के लेखा परीक्षक. ".
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