आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

37/2011

अधिसूचना तिथि

27/04/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/04/2011

अधिसूचना: सं. 37/2011 [एफ.सं. वी-27015/1/2011-काआ(एनसी)]/का. आ. 878(अ), तारीख: 27-4-2011

भारत के AROGYASEVA चिकित्सा अकादमी द्वारा गुर्दे की देखभाल, पुणे धारा 35AC के तहत पात्र योजना या परियोजना के रूप में अधिसूचित

धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) के साथ पढ़ा, बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना सं. 37/2011 [F.NO.V-27015/1/2011-SO (NAT.COM)] / तो 878 (ई), 27-4-2011 दिनांक

जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) नंबर है तो 2370 (ई) की अधिसूचना द्वारा 3 अक्टूबर, 2008, खंड के अधीन जारी दिनांक (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, 1961 (1961 का 43), केन्द्र सरकार शुरुआत में तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में, Arogyaseva मेडिकल भारत की अकादमी, 32/2 ए, Erandawane, पुणे -411004 द्वारा क्रम संख्या 24, गुर्दे की देखभाल में अधिसूचित किया था वित्तीय वर्ष 2008-09 के साथ;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा है, इसके द्वारा सूचना देता है योजना या रुपये की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना Arogyaseva मेडिकल भारत की अकादमी, 32/2 ए, Erandawane, पुणे -411004, द्वारा किया जा रहा है जो गुर्दे की देखभाल के लिए परियोजना.4.90 करोड़, 2011-12 यानी वित्तीय वर्ष 2011-12 से शुरू होने वाले तीन वित्तीय वर्षों की अवधि, 2012-13 और 2013-14 के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;

एनएन